नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की बहुत अनदेखी की जाती है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अदालत ने आवारा कुत्तों को कुछ घातक बीमारियों के टीके लगाने संबंधी जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार तथा अन्य प्राधिकारों से स्पष्ट रुख बताने को कहा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने वकील राहुल मोहोद की याचिका पर दिल्ली सरकार और नगर निगमों को नोटिस जारी किये तथा प्रतिवादियों से इसमें उठाये गये विषयों पर ध्यान देने एवं जवाबी हलफनामे में रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
उसने अपने आदेश में कहा कि याचिका में शहर में आवारा कुत्तों की देखभाल और संरक्षण से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है।
मामले में अगली सुनवाई नवंबर में होगी।
भाषा वैभव सुरेश
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