scorecardresearch
Saturday, 1 March, 2025
होमदेशअदालत ने शेहला रशीद के खिलाफ राजद्रोह का मामला वापस लेने की पुलिस को अनुमति दी

अदालत ने शेहला रशीद के खिलाफ राजद्रोह का मामला वापस लेने की पुलिस को अनुमति दी

Text Size:

नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को जेएनयूएसयू की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद शोरा के खिलाफ सेना पर उनके ट्वीट के लिए 2019 में दर्ज किये गये राजद्रोह के मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से दायर उस आवेदन पर 27 फरवरी को यह आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है।

यह मामला राजद्रोह, धर्म, भाषा, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगे भड़काने जैसे अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। इन आरोपों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था।

आवेदन के अनुसार, उपराज्यपाल का आदेश जांच समिति की सिफारिश पर आया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘दिल्ली के उपराज्यपाल ने समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है…’’।

उपराज्यपाल ने 23 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दी थी।

शेहला रशीद के खिलाफ प्राथमिकी 2019 में नयी दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस थाने में अलख आलोक श्रीवास्तव नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

सूत्रों ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) की पूर्व नेता पर अपने ट्वीट के जरिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों में संलिप्त होने का आरोप था।

शेहला के 18 अगस्त 2019 के ट्वीट में सेना पर कश्मीर में घरों में घुसने और स्थानीय लोगों को ‘‘यातना’’ देने का आरोप लगाया गया था।

सेना ने आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया।

भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments