scorecardresearch
Saturday, 7 March, 2026
होमदेशअदालत ने सबूत के अभाव में हत्या के 12 आरोपियों को बरी किया

अदालत ने सबूत के अभाव में हत्या के 12 आरोपियों को बरी किया

Text Size:

मेदिनीनगर (झारखंड), 24 जून (भाषा) झारखंड में पलामू की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 12 लोगों को सबूत के अभाव में शुक्रवार को बरी कर दिया।

इन 12 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और उनपर आरोप लगाया था कि 2018 में मनातु थानाक्षेत्र के सरगुजा बाहेरतांड गांव में उन्होंने इंद्रदेव उरांव एवं उसकी पत्नी सुकनी देवी की जादू-टोना करने को लेकर हत्या कर दी थी।

अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने इन सभी 12 लोगों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

बचाव पक्ष के वकील राहुल सत्यार्थी ने कहा कि आरोपियों को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयानों के मद्देनजर संदेह का लाभ दिया गया।

उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं इस संबंध में पुलिस द्वारा दाखिल किये गये आरोपपत्र के बीच मिलान नहीं पाया गया ।

भाषा राजकुमार सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments