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Friday, 22 November, 2024
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लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेंगे तो क्या होंगे नियम, तैयार कर रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, जब भी स्कूल और कालेज खुलेंगे तब उपयुक्त ढंग से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा क्योंकि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छात्रों के लिये सर्वोपरि है.

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नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों और कालेजों के खुलने पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार कर रहा है, जिसमें बैठक की नयी व्यवस्था, अलग अलग कक्षाएं, भोजनालय एवं पुस्तकालय के लिये अलग नियम के साथ हॉस्टल एवं कैंटिन की नई व्यवस्थाएं शामिल हो सकती है.

देश में कोरोनावायरस के कारण 16 मार्च से ही विश्वविद्यालय एवं स्कूल बंद हैं. सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के उपायों के तहत देशभर में कक्षाएं बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई जिसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, जब भी स्कूल और कालेज खुलेंगे तब उपयुक्त ढंग से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा क्योंकि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छात्रों के लिये सर्वोपरि है.

इस संबंध में स्कूलों के लिये दिशानिर्देश मंत्रालय का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा विश्वविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तैयार कर रहा है.

यूजीसी ने पहले ही सिफारिश की है कि नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से शुरू हो सकता है और पहले से दाखिल छात्रों के लिये यह अगस्त से शुरू हो सकता है. स्कूल भी आभासी माध्यमों से पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं.

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन दिशानिर्देशों में एक सूची को शामिल किया जायेगा और छात्रों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सुझाव भी होंगे. उन्होंने बताया कि हालांकि कुछ इलाकों में कोविड-19 की स्थिति को भी ध्यान में रखा जायेगा और संस्थानों को लचीले ढंग से दिशा निर्देशों को अपनाना होगा.

अधिकारी ने बताया कि मंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं कि छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सर्वोपरि है.

उन्होंने बताया, ‘दिशानिर्देश तैयार किये जा रहे हैं और इन्हें राज्यों के साथ साझा किया जायेगा ताकि स्कूल एवं कालेज खुलने पर वे इसके अनुरूप तैयारी कर सके. जिलों को दिशानिर्देश लागू करने का दायित्व दिया जायेगा और परिसर में कुछ स्थानों को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के अनुरूप बनाया जायेगा. ‘मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पिछले सप्ताह राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में सुरक्षा दिशा निर्देशों के मुद्दे पर चर्चा की थी. स्कूलों के लिये सुबह एक स्थान पर जमा होना और मैदान में खेल गतिविधियों को स्थगित रखने के साथ स्कूल बसों के नियम के अलावा शौचालय, कैफिटेरिया के लिये क्या करें और क्या न करें संबंधी निर्देश और पूरे भवन को नियमित तौर पर साफ करने जैसे कदम दिशानिर्देश का हिस्सा हो सकते हैं.

मास्क स्कूल पोशाक का हिस्सा होगा. कई आईआईटी भी छात्रों के लिये सामाजिक दूरी बनाये रखने का खाका तैयार करने में जुटे हैं जिसमें आगंतुकों के प्रवेश पर रोक, पालियों में कक्षा आयोजित करने के साथ प्रयोगशाला उपयोग का समय निर्धारित करना आदि शामिल है.

यूजीसी की सिफारिशों के अनुसार, सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन जुलाई से आयोजित की जा सकती है. प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने में भी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जोर दिया है कि 10वीं एवं 12वीं की 29 विषयों की लंबित बोर्ड परीक्षा आयोजित की जायेगी लेकिन अभी तक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है.

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3 टिप्पणी

  1. क्या सरकारी और गेरसरकरी स्कूल में बच्चों को फीस देनी पड़ेगी या नहीं

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