नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को पिछले पांच वर्षों में खेल उद्देश्यों के लिए हथियारों और गोलियों के आयात से संबंधित संख्यात्मक आंकड़े जारी करने का निर्देश दिया है। इसने कहा कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी देने से गलत तरीके से इनकार किया गया।
यह निर्देश डीजीएफटी द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) के तहत छूट का हवाला देते हुए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई), भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), राइफल क्लब, राज्य संघों और प्रसिद्ध निशानेबाजों जैसे निकायों द्वारा आयात किए गए खेल हथियारों के क्षमता-वार विवरण मांगने वाले आरटीआई आवेदन को खारिज किए जाने के बाद आया है।
सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने कहा कि डीजीएफटी ने सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि उसके पास मांगी गई जानकारी है, लेकिन वह यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि संख्यात्मक डेटा पर छूट कैसे लागू होती है।
सीआईसी ने डीजीएफटी को संख्यात्मक आंकड़ों तक सीमित, बिंदुवार संशोधित उत्तर प्रदान करने का निर्देश दिया, साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा न किया जाए।
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नेत्रपाल माधव
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