बेलथांगडी (कर्नाटक), 17 दिसंबर (भाषा) धर्मस्थल कस्बे में शवों को दफनाए जाने के मामले में मुख्य शिकायतकर्ताओं में से एक और इस मामले में आरोपी सी एन चिनैया को बृहस्पतिवार को रिहा किया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने कहा कि चिनैया की पत्नी और बहन ने बुधवार की सुबह अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत दी जिसके बाद रिहाई का आदेश शिवमोगा कारागार को प्रेषित किया गया। हालांकि, बृहस्पतिवार को आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी होने पर चिनैया को रिहा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि दक्षिण कन्नड़ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने चिनैया को 24 नवंबर को सशर्त जमानत दी थी जिसमें एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार पेश करना आवश्यक था।
जमानतदार नहीं होने की वजह से चिनैया की पत्नी मल्लिका और बहन रत्ना बुधवार को बेलथांगडी अदालत पहुंची और मुचलके की व्यवस्था की।
पूर्व सफाईकर्मी चिनैया को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। चिनैया पर आरोप है कि उसने 1995 और 2014 के बीच कई शवों को धर्मस्थल पर दफनाया था।
नवंबर में दाखिल एसआईटी के 3,900 पन्ने के आरोप पत्र में चिनैया और चार अन्य लोगों- महेश शेट्टी तिमारोडी, गिरीश मट्टेनवर, टी जयंत और विट्टल गौडा पर झूठा साक्ष्य देने, धोखाधड़ी करने और षडयंत्र रचने का आरोप है।
जांच में 18 स्थानों की खुदाई में दुष्कर्म और हत्या के बाद शवों को दफनाने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया और पाए गए कंकाल ज्यादातर पुरुषों के थे। बाद में चिनैया ने स्वीकार किया कि उसने मजबूरी में गलत बयान दिया था।
भाषा सं राजेंद्र शफीक
शफीक
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