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Thursday, 25 April, 2024
होमदेशप्रियंका को हिरासत में लिया जाना गैरकानूनी, योगी आदित्यनाथ का अपना कानून चल रहा : चिदंबरम

प्रियंका को हिरासत में लिया जाना गैरकानूनी, योगी आदित्यनाथ का अपना कानून चल रहा : चिदंबरम

कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि 151 के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से कोई आदेश नहीं आया हो.

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नई दिल्ली: मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिए जाने को ग़ैरकानूनी कदम करार बताया है. उन्होने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि तथ्यों से साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है और वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना कानून चल रहा हैं.

पूर्व गृह मंत्री ने कहा, ‘कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने से जुड़े तथ्य और हालात यह साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है…उन्हें हिरासत में लिया जाना और उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गैरकानूनी और सत्ता का दुरुपयोग है.’

चिदंबरम के मुताबिक, ‘गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी ने प्रियंका को बताया कि उनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया है. जबकि इस धारा के तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से कोई आदेश नहीं आया हो.’

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उन्होंने दावा किया कि उनकी ‘गिरफ्तारी’ दंड प्रक्रिया संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन है.

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चिदंबरम ने कहा, ‘किसी भी महिला को शाम के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. जबकि प्रियंका गांधी को भोर में 4.30 बजे गिरफ्तार किया गया. उनको एक पुरुष अधिकारी ने गिरफ्तार किया, जो गैरकानूनी है.’

उन्होने आरोप लगाते हुए कहा, ‘ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का मतलब सीएम आदित्यनाथ की कानून और व्यवस्था है. यह भी प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून का पालन नहीं कर रही है, बल्कि सीएम आदित्यनाथ के कानून और व्यवस्था के अनुसार चल रही है.’

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बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया की हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार समेत नौ लोगों की मौत के बाद वहां जाने के दौरान रास्ते में हिरासत में लीं गईं प्रियंका गांधी 30 घंटे बाद भी पुलिस हिरासत में हैं.

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में नौ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

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