मुजफ्फरनगर (उप्र), छह दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) की मीरापुर से नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश पाल और 14 अन्य लोग यातायात बाधित करने के एक मामले में शुक्रवार को विशेष सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।
अदालत के सूत्रों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों के साथ दंगा करना) और 342 (बंधक बनाना) के तहत आरोप तय किए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि तीन जनवरी, 2025 तय की है।
मिथिलेश पाल के वकील किरणपाल ने कहा कि सिविल लाइंस थाने में 25 फरवरी 2019 को विधायक समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
भाषा सं राजेंद्र जोहेब
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