नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) का पुनर्गठन किया और समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष का होगा। राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी।
बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत पुनर्गठित और 22 जुलाई को अधिसूचित यह नई समिति देश भर में बांध सुरक्षा से संबंधित नीतियों व प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने का कार्य करेगी।
बृहस्पतिवार को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे और इसमें प्रमुख सरकारी विभागों व एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे।
समिति में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आदि शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त समिति में कर्नाटक, पंजाब, असम, मिजोरम, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सातों राज्यों के मुख्य अभियंता या समकक्ष अधिकारी करेंगे।
समिति में बांध सुरक्षा और संबद्ध क्षेत्रों के तीन स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल हैं।
समिति में केंद्रीय जल आयोग के पूर्व डिजाइन एवं अनुसंधान सदस्य एसके सिब्बल, गुजरात के पूर्व जल संसाधन सचिव विवेक पी. कपाड़िया और स्विट्जरलैंड के पूर्व बांध सुरक्षा आयुक्त जॉर्जेस डार्ब्रे हैं।
पुनर्गठित समिति को अधिनियम के तहत अपने अधिदेश के अनुरूप, आवश्यकतानुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, बांध मालिकों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का भी अधिकार होगा।
इस पुनर्गठित समिति का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष का होगा और इसके बाद फिर से इसका पुनर्गठन किया जाएगा।
भाषा जितेंद्र पवनेश
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