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Friday, 3 May, 2024
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केंद्र ने MGNREGS श्रमिकों के लिए आधार-लिंक्ड वेतन किया अनिवार्य – 1.78 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोज़गार

कार्यान्वयन की समय सीमा 5वीं बार बढ़ाने से इनकार करते हुए सरकार ने कहा कि तकनीकी खराबी या आधार से संबंधित समस्या होने पर ही इसमें छूट दी जाएगी.

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नई दिल्ली: मजदूरी के भुगतान के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) को 1 जनवरी से अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले के बाद, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत 14.32 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 1.78 करोड़ से अधिक नौकरी के लिए अयोग्य हैं.

एक श्रमिक को एक्टिव तब माना जाता है यदि उसने MGNREGS के तहत काम किया है, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के काम की गारंटी देता है, पिछले तीन वर्षों में एक दिन भी.

1 जनवरी को ग्रामीण विकास मंत्रालय के MGNREGS पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1.78 करोड़ सक्रिय श्रमिकों को अभी भी अपनी एबीपीएस लिंकेज प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है.

ABPS के तहत, एक कर्मचारी का आधार नंबर उसके MGNREGS जॉब कार्ड के साथ-साथ बैंक खाते से लिंक होता है, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा होता है. जो 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख खुदरा भुगतान संगठन है.

एबीपीएस कार्यान्वयन की समय सीमा पांचवीं बार बढ़ाने से इनकार करते हुए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि तकनीकी गड़बड़ी या आधार से संबंधित समस्या के मामले में एबीपीएस से छूट तब तक दी जाएगी जब तक कि मामला हल नहीं हो जाता.

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एबीपीएस को लागू करने के केंद्र के फैसले की सिविल सोसाइटी मेम्बर्स ने आलोचना की है और एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है, कांग्रेस ने मोदी सरकार को उसके “क्रूर नए साल के उपहार” के लिए दोषी ठहराया है औरऔर “सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित करने के लिए प्रौद्योगिकी को हथियार बनाना बंद करने” की अपनी मांग दोहराई.

श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए 2017 में पेश एबीपीएस को केंद्र द्वारा पिछले साल 1 फरवरी से अनिवार्य कर दिया गया था.

लेकिन श्रमिकों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और राज्यों द्वारा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय के अनुरोध के बाद समय सीमा को चार बार बढ़ाया गया, पहले 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, 1 सितंबर और अंत में 31 दिसंबर तक.

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब कहा है कि एबीपीएस कार्यान्वयन के लिए कोई और समय सीमा नहीं दिया जाएगा. मंत्रालय ने सोमवार शाम जारी एक बयान में कहा, “यदि राज्य के किसी जिले की किसी ग्राम पंचायत में कोई तकनीकी समस्या या आधार से संबंधित समस्या है, तो भारत सरकार समस्या के समाधान तक केस-टू-केस आधार पर एपीबीएस से छूट पर विचार कर सकती है.”

MGNREGS के तहत 25.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 14.32 करोड़ (56.83 प्रतिशत) “एक्टिव” हैं. मंत्रालय ने कहा कि 14.32 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 87.5 प्रतिशत (12.54 करोड़) कर्मचारी एबीपीएस भुगतान के पात्र हैं और उन्हें काम मिलेगा.


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‘गरीब विरोधी फैसला’

कांग्रेस ने इस “गरीब विरोधी फैसले” के लिए सरकार की आलोचना की है और आरोप लगाया है कि अप्रैल 2022 से करीब 7.6 करोड़ श्रमिकों के नाम MGNREGS सूची से हटा दिए गए हैं.

सोमवार को जारी एक बयान में, कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा, “करोड़ों सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले भारतीयों को बुनियादी आय अर्जित करने से, बाहर करने के लिए यह प्रधानमंत्री का क्रूर नए साल का उपहार है.”

उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल 2022 से अब तक पंजीकृत श्रमिकों के 7.6 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं. रमेश ने कहा, ”मौजूदा वित्त वर्ष के नौ महीनों में 1.9 करोड़ पंजीकृत श्रमिकों को सिस्टम से हटा दिया गया.”

रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी 30 अगस्त, 2023 की अपनी मांग दोहराती है कि मोदी सरकार को सबसे कमजोर भारतीयों को उनके सामाजिक कल्याण लाभों से वंचित करने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से आधार को हथियार बनाना बंद करना चाहिए, और विलंबित वेतन भुगतान जारी करें और पारदर्शिता में सुधार के लिए ओपन मस्टर रोल और सामाजिक ऑडिट लागू करें.”

आरोपों से इनकार करते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (जयराम रमेश का नाम लिए बिना) ने अपने बयान में कहा, “अप्रैल 2022 से अब तक, राज्यों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करके लगभग 2.85 करोड़ जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं.”

इसने स्पष्ट किया कि किसी परिवार का जॉब कार्ड केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है, लेकिन एबीपीएस लिंकेज मुद्दों के कारण नहीं.

मंत्रालय ने कहा, “जॉब कार्डों को अपडेट करना/हटाना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित एक नियमित प्रक्रिया है. यदि कोई नकली जॉब कार्ड/डुप्लिकेट जॉब कार्ड है/परिवार काम करने के लिए इच्छुक नहीं है/परिवार ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया है/जॉब कार्ड पर एकल व्यक्ति है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उसे हटाया जा सकता है.”

अब एबीपीएस अनिवार्य होने के साथ, ऐसे कई राज्य हैं जहां MGNREGS के तहत बड़ी संख्या में सक्रिय श्रमिक इस योजना के तहत काम पाने के लिए अयोग्य हो गए हैं.

MGNREGS पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नागालैंड (20.6 प्रतिशत), मेघालय (21.5 प्रतिशत) और असम (48.1 प्रतिशत) में 50 प्रतिशत से कम सक्रिय श्रमिक एबीपीएस भुगतान के लिए पात्र हैं.

केरल एकमात्र राज्य है जहां 100 प्रतिशत सक्रिय कर्मचारी एबीपीएस भुगतान के लिए पात्र हैं.

आंध्र प्रदेश (99.1 प्रतिशत), तमिलनाडु (97.9 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (96.5 प्रतिशत), त्रिपुरा (94.5 प्रतिशत) और कर्नाटक (94.5 प्रतिशत) अन्य राज्य हैं जहां 95 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी एबीपीएस भुगतान के लिए पात्र हैं.

(संपादन: अलमिना खातून)
(इस ख़बर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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