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Saturday, 4 May, 2024
होमदेशमनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की

जैन को 30 मई को सीबीआई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी.

जैन ने जांच के दौरान दावा किया था कि कोविड के कारण उनकी याददाश्त चली गई थी. जैन को जमानत देने के लिए उनके वकील दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने 14 जून को जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. जैन के वरिष्ठ वकील ने कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है.

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने कहा था कि गवाहों को धमकी दी जा रही है. एक जांच अभी भी लंबित है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. वह हवाला चैनल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। उन्हें सोमवार को 27 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने प्रस्तुत किया था कि उनका मुवक्किल 13 दिनों की पूछताछ के बाद न्यायिक में है. उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि कानूनी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं.

उन्होंने यह भी कहा था कि जैन के भागने की कोई संभावना नहीं है.

वरिष्ठ वकील ने यह भी कहा था कि जमीन कंपनियों द्वारा खरीदी गई थी. उन कंपनियों पर जैन का नियंत्रण नहीं था क्योंकि उनके पास बहुत छोटा हिस्सा था. कंपनियां और शेयरधारक अलग-अलग संस्थाएं हैं. कंपनी की संपत्ति को शेयरधारकों की संपत्ति नहीं माना जाता है.

जैन को 30 मई को सीबीआई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.


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