ठाणे, 27 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में एक आदिवासी दंपति को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करने और उनसे मारपीट करने के आरोप में एक ईंट भट्ठे के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
कातकरी समुदाय की 30 वर्षीय महिला ने इस संबंध में भिवंडी तालुका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी पंडित म्हात्रे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(1) (हमला), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना) के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
महिला की शिकायत के अनुसार, वह और उसका पति खारबाव में म्हात्रे के ईंट भट्ठे पर काम करते थे। महिला मई 2024 को पांच माह की गर्भवती थी। तब उसने आरोपी से 12,000 रुपये उधार लिए थे और अपने गांव सतपति लौट गई थी जबकि उसका पति मछलियां पकड़ने का काम करने लगा था।
शिकायत के अनुसार, आरोपी अक्टूबर 2024 को दंपति के घर गया और उसने दंपति को अपने भट्ठे पर फिर से काम शुरू करने के लिए कथित रूप से मजबूर किया जबकि महिला ने आरोपी को बताया था कि वह प्रसव के बाद अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई है।
महिला का आरोप है कि उन्हें मंदिर परिसर में रहने को मजबूर किया गया और उन्हें प्रतिदिन केवल 20 रुपये मजदूरी दी गई।
जब महिला 23 और 24 फरवरी 2025 को बीमार थी और काम करने में असमर्थ थी तब आरोपी ने उसे कथित रूप से जातिसूचक अपशब्द कहे और उसके पति के साथ मारपीट की। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई।
मामले में जांच जारी है।
भाषा राखी सिम्मी
सिम्मी
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