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Sunday, 6 October, 2024
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‘बुली बाई’ ऐप मामला: सत्र अदालत ने आरोपी श्वेता सिंह को जमानत देने से इनकार किया

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मुंबई, चार मार्च (भाषा) मुंबई की एक सत्र अदालत ने ‘बुली बाई’ ऐप मामले में आरोपी श्वेता सिंह को शुक्रवार को ज़मानत देने से इनकार कर दिया।

‘बुली बाई’ ऐप ने कई मुस्लिम महिलाओं की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी ताकि उनकी बदनामी की जा सके और लोग उनकी ‘नीलामी’ में हिस्सा ले सकें।

सिंह ने दूसरी बार ज़मानत के लिए अदालत का रुख किया था। इससे पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत उसकी ज़मानत अर्जी को खारिज कर चुकी है।

सिंह की ज़मानत अर्ज़ी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस जे घरत ने खारिज किया है।

हालांकि विस्तृत आदेश अबतक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

भाषा

नोमान अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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