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Tuesday, 21 April, 2026
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बंबई उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द करने की गिल की याचिका पर शॉ और पुलिस से जवाब मांगा

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मुंबई, 13 अप्रैल (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और शहर की पुलिस को नोटिस जारी कर सोशल मीडिया ‘इनफ्लुएंसर’ सपना गिल की याचिका पर जवाब तलब किया। गिल ने इस याचिका में मारपीट करने और शॉ से पैसे मांगने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया है।

इस वर्ष फरवरी में उपनगरीय मुंबई के एक होटल के बाहर तस्वीरें खिंचवाने को लेकर गिल तथा उनके दोस्तों का शॉ और उनके मित्रों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इसके बाद गिल ने 23 वर्षीय बल्लेबाज शॉ के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति एस.बी. शुकरे और न्यायमूर्ति एम.एम सथाये की पीठ ने बृहस्पतिवार को प्राथमिकी रद्द करने की गिल की याचिका पर पुलिस और शॉ को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई जून तक स्थगित कर दी।

गिल ने अपनी याचिका में इस मामले में पुलिस को आरोपत्र दायर नहीं करने का आदेश देने का भी आग्रह किया है।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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