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Wednesday, 29 April, 2026
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बंबई उच्च न्यायालय ने विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए मलिक, देशमुख की याचिकाएं खारिज की

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मुंबई, 17 जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति एन जे जामादार ने कहा कि वह शाम तक याचिकाएं खारिज करने का कारण बताते हुए एक विस्तृत आदेश देंगे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता मलिक और देशमुख वर्तमान में अलग-अलग मामलों में धन शोधन और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में इस आधार पर उच्च न्यायालय का रुख किया था कि चूंकि वे विधानसभा के सदस्य हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें चुनाव में मतदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने उनकी दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि कानून ने जेल के कैदियों को वोट डालने से रोक दिया है, इसलिए, उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की 10 सीट के लिए सोमवार को मतदान होगा। राज्य विधानसभा के सदस्य विधान परिषद चुनावों के लिए निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने दो-दो उम्मीदवारों को खड़ा किया है, जबकि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इन चुनावों के लिए पांच उम्मीदवार उतारे हैं।

भाषा आशीष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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