अंबाला, नौ मई (भाषा) हरियाणा के अंबाला में जिला प्रशासन ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर रात के समय ब्लैकआउट लागू करने का आदेश जारी किया।
अंबाला एक प्रमुख वायु सेना अड्डा है।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, सार्वजनिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए रात के समय ब्लैकआउट सुनिश्चित करना अनिवार्य है।’’
आदेश में कहा गया है कि अंबाला जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर की लाइट, बिलबोर्ड, स्ट्रीट लाइट आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वर्टर, जनरेटर और किसी भी अन्य ‘पावर बैकअप’ के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसमें कहा गया, ‘‘हालांकि, इनका ‘इनडोर’ में उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि सभी दरवाजे और खिड़कियां मोटे पर्दों से पूरी तरह ढकी हों, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जरा भी रोशनी बाहर न आए।’’
इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।
भाषा शफीक पवनेश
पवनेश
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