मुंबई, 26 मार्च (भाषा) यहां की अदालत ने फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के मामले में महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर की ओर से दायर अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की कि वह कथित अपराध के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एन रोकडे ने गिरफ्तारी से पहले जमानत की अर्जी शुक्रवार को खारिज की और फैसले की प्रति शनिवार को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई।
दारेकर पर लेबर सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने और उसके बाद श्रमिक कोटा से मुंबई जिला सहकारी सोसाइटी का चुनाव लड़ने का आरोप है।
न्यायाधीश ने रेखांकित किया, ‘‘प्रथम दृष्टया सामग्री आरोपी की अपराध में संलिप्तता दिखाती है। वह कथित अपराध के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं।’’
भाषा धीरज माधव
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