scorecardresearch
Tuesday, 10 March, 2026
होमदेशत्रिपुरा विधानसभा में इस्तेमाल में नहीं रहे 227 अधिनियमों को खत्म करने के लिए विधेयक पारित किया

त्रिपुरा विधानसभा में इस्तेमाल में नहीं रहे 227 अधिनियमों को खत्म करने के लिए विधेयक पारित किया

Text Size:

अगरतला, 23 मार्च (भाषा) त्रिपुरा विधानसभा ने बुधवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें राज्य के लिए अप्रासंगिक हो चुके 227 अधिनियमों को समाप्त करने का प्रावधान है।

राज्य के संसदीय कार्यमंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि इनमें से अधिकतर विनियोग अधिनियम है जो अब इस्तेमाल में नहीं हैं।

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल में ले जाने से पहले ‘ द त्रिपुरा रिपील ऐंड सेविंग बिल-2022’ पर लोगों की राय मांगी थी।

विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में नाथ ने कहा कि भारत के विधि आयोग ने अपनी 248वीं रिपोर्ट में राज्यों को सुझाव दिया था कि वे उन अधिनियमों को रद्द करें जो मौजूदा पृष्ठभूमि में उपयोग में नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ उसके आधार पर राज्य सरकार ने विधि मंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। गंभीर चर्चा के बाद समिति ने सरकार को 227 अधिनियम को रद्द करने की सिफारिश की। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।’’

भाषा धीरज उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments