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Thursday, 7 November, 2024
होमदेशभोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट 7,844 करोड़ रूपए के अतिरिक्त धन के लिये केंद्र की अर्जी पर करेगा सुनवाई

भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट 7,844 करोड़ रूपए के अतिरिक्त धन के लिये केंद्र की अर्जी पर करेगा सुनवाई

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ गैस पीड़ितों के लिये मुआवजे की राशि बढ़ाने की केन्द्र की सुधारात्मक याचिका पर विचार करेगी.

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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिये अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन की उत्तराधिकारी फर्म, अब इसकी मालिक डाउ केमिकल्स है, से 7,844 करोड़ की अतिरिक्त राशि दिलाने के लिये केंद्र की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ गैस पीड़ितों के लिये मुआवजे की राशि बढ़ाने की केन्द्र की सुधारात्मक याचिका पर विचार करेगी. संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति विनीत सरन, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट शामिल हैं.

केन्द्र चाहता है कि गैस त्रासदी से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिये पहले निर्धारित की गयी 47 करोड़ अमेरिकी डालर की राशि के अलावा यूनियन कार्बाइड और दूसरी फर्मो को 7,844 करोड़ रूपए का अतिरिक्त धन देने का निर्देश दिया जाये.

यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन के भोपाल स्थित संयंत्र से दो-तीन दिसंबर, 1984 को एमआईसी गैस के रिसाव के कारण हुयी त्रासदी में तीन हजार से अधिक लोग मारे गये थे और 1.02 लाख लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुये थे.

यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन ने इस त्रासदी के लिये मुआवजे के रूप में 47 करोड़ अमेरिकी डालर दिये थे.

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