scorecardresearch
Sunday, 5 May, 2024
होमदेशबेंगलुरु कैफे विस्फोट : यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज

बेंगलुरु कैफे विस्फोट : यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Text Size:

बेंगलुरु, एक मार्च (भाषा) बेंगलुरु पुलिस ने शहर के एक लोकप्रिय रेस्तरां रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को हुए विस्फोट के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि विस्फोट में 10 लोग हुए हैं।

बयान के अनुसार, विस्फोट दोपहर 12 बजकर 50 मिनट से एक बजे के बीच हुआ और घटना में होटल के कर्मी एवं ग्राहक सहित कुल 10 लोग घायल हुए हैं। हालांकि, किसी की मौत नहीं हुई है।

इस संबंध में, एचएएल पुलिस थाने में यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बयान में कहा गया है कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों और बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल का दौरा किया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

भाषा सुभाष माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments