रानाघाट (पश्चिम बंगाल), 22 दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने नदिया जिले के हंसखालि में 2022 में एक किशोरी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में सोमवार को नौ लोगों को दोषी करार दिया।
चोटों के चलते किशोरी की बाद में मौत हो गई थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा था।
रानाघाट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) न्यायालय ने मामले में नौ लोगों को दोषी करार देते हुए कहा कि सजा मंगलवार को सुनाई जाएगी।
सत्ताधारी पार्टी के एक पंचायत नेता के बेटे की जन्मदिन पार्टी के दौरान चार अप्रैल 2022 को 14 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी।
किशोरी बीमार पड़ गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। आरोपी के दबाव में आकर जल्दबाजी में उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था।
इस घटना के कारण लोगों ने आक्रोश जताया और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले थे।
पंचायत नेता के बेटे ब्रजगोपाल गोआली के अलावा प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मल्लिक पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी. ए. के तहत 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शेष छह आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किये गए थे। तीन मुख्य आरोपियों पर भी आईपीसी की धाराएं लगाई गई थीं।
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शुभम सुभाष
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