नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज को, उनके खिलाफ मानहानि के आरोप में मुकदमा चलाने के आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के अनुरोध वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
जैन ने स्वराज के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने 22 मार्च को स्वराज को नोटिस जारी किया था। उन्होंने मामले में जैन की पुनरीक्षण याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय देने के अनुरोध वाली स्वराज की याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले में सुनवाई के लिए 14 मई की तारीख तय की।
अधीनस्थ अदालत ने मामले का संज्ञान लेने से इनकार करते हुए जैन द्वारा स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को 20 फरवरी को खारिज कर दिया था।
न्यायाधीश ने कहा था, ‘‘मामले में संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है। मामला खारिज किया जाता है।’’
आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की कैद की सजा हो सकती है।
जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने पांच अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उनका दावा है कि इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने देखा।
उन्होंने कहा कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्कों के अलावा तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए।
जैन ने अपनी शिकायत में कहा कि स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां कीं।
जैन ने कहा कि स्वराज ने उन्हें ‘‘भ्रष्ट’’ और ‘‘धोखेबाज’’ कहकर उन्हें और बदनाम किया।
भाषा सुरभि मनीषा
मनीषा
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.