श्रीनगर, छह मार्च (भाषा)जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के एक मामले में कथित रूप से शामिल छह लोगों की 2.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘बांदीपोरा पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 33/2022 यू/एस 121 आईपीसी, 18,20,39 यूएपीए अधिनियम, 2/3 ई एंड आईएमसीओ अधिनियम में आरोपी छह लोगों 18 कनाल और एक मरला जमीन (2.26 एकड़) की अचल संपत्ति कुर्क की, जिसकी कीमत लगभग 2.81 करोड़ रुपये है।’’
आरोपियों की पहचान मोहम्मद अनवर मीर (2.55 कनाल), अब्दुल रशीद दोई (3.75 कनाल), सरफराज अहमद (3.45 कनाल), मोहम्मद यूसुफ (1.05 कनाल), मोहम्मद अब्दुल्ला (6.50 कनाल) और फारूक अहमद गनी (6.30 कनाल) के रूप में की गई है।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘कुर्की की कार्रवाई डीएसपी मुख्यालय बांदीपोरा और संबंधित नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक पुलिस दल द्वारा की गई।’’
भाषा धीरज माधव
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