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Wednesday, 8 May, 2024
होमदेशअमशीपोरा ‘मुठभेड़’: आजीवन कारावास के खिलाफ अपील में कैप्टन ने कहा- ‘मैंने आदेशों का पालन किया’

अमशीपोरा ‘मुठभेड़’: आजीवन कारावास के खिलाफ अपील में कैप्टन ने कहा- ‘मैंने आदेशों का पालन किया’

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की एक बेंच ने कैप्टन भूपेंद्र सिंह की अपील को स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को होगी, फिलहाल उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है.

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नई दिल्ली: कैप्टन भूपेंद्र सिंह उर्फ ​​मेजर बशीर खान जिन्हें 2020 में जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपोरा में तीन लोगों की हत्या के लिए सेना की अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, उनका दावा है कि उन्होंने “अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों का पालन किया”, जो उनकी यूनिट के कई अन्य लोगों की तरह ऑपरेशन का हिस्सा थे.

पिछले महीने दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की प्रधान पीठ के समक्ष दायर हत्या सहित छह आरोपों में उन्हें दोषी घोषित करने वाले अदालत के निष्कर्षों को चुनौती देने वाली अपनी अपील में सिंह ने यह भी कहा कि वे यूनिट में सबसे कम उम्र के थे और ऑपरेशन के समय उनकी सर्विस को बमुश्किल 5 साल हुए थे.

अपील की एक प्रति दिप्रिंट के पास मौजूद है, जिसमें सेना प्रमुख और उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ सहित तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है.

अधिकारी अब तक 800 दिन हिरासत में बिता चुके हैं. उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही इस साल 16 जनवरी को पूरी हुई थी और उन्हें एक दिन बाद सजा दी गई थी.

इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार की जुलाई 2020 में शोपियां जिले के अमशीपोरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने महीनों बाद चार्जशीट दायर की, जिसमें दावा किया गया कि सेना ने मुठभेड़ का नाटक किया था.

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इसी साल 15 फरवरी को जस्टिस अंजना मिश्रा और लेफ्टिनेंट जनरल सी.पी. मोहंती ने सिंह की अपील को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 9 मई के लिए तय की गई.

पीठ ने आजीवन कारावास को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया और सिंह को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत भी दे दी ताकि वे अपनी मां और पत्नी की देखभाल कर सकें जो अस्पताल में हैं. अदालत अब 10 अप्रैल को नियमित जमानत के उनके अनुरोध पर विचार करेगी.

कोर्ट मार्शल की कार्यवाही, जो कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (सीओआई) से पहले हुई थी, को “अवैध और दुर्भावनापूर्ण” करार देते हुए, सिंह ने कार्यवाही को “अनियमित” और नियमों और प्रक्रियाओं की “पूरी अवहेलना” कहा.

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें “बलि का बकरा” बनाने के लिए हेरफेर किया गया.

अपनी अपील में उन्होंने अपने वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा कथित मुठभेड़ के तुरंत बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख किया, जहां सेना ने “सफल ऑपरेशन” करने के लिए अपनी यूनिट की सराहना की थी.

सिंह ने दावा किया कि उन्हें, अन्य यूनिट कर्मियों के साथ, उसी काम के लिए अवार्ड दिया गया था, लेकिन जब “सब कुछ ऑपरेशन के खिलाफ” होने लगा तो वरिष्ठों ने अपने स्वयं के ऑपरेशन पर संदेह किया और उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपने के लिए चुना था.


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कोर्ट मार्शल कार्यवाही

सिंह के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर के ओल्ड एयर फील्ड में शुरू हुई.

हालांकि, उन्हें अगस्त 2020 में हिरासत में ले लिया गया था और सीओआई के दौरान भी वे जेल में रहे.

सिंह के वकीलों ने दिप्रिंट को बताया, यह असामान्य है क्योंकि आपराधिक अपराधों का सामना करने वाले अधिकारियों को कोर्ट-मार्शल कार्यवाही शुरू होने से पहले हिरासत में नहीं लिया जाता है.

अपील के अनुसार, कोर्ट-मार्शल जांच पक्षपातपूर्ण थी, इसे “मीडिया के दबाव और निरंतर राजनीतिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था, जो वरिष्ठ अधिकारियों के करियर को प्रभावित कर रहा था”.

अपील में कहा गया है, “गंभीर राजनीतिक दबाव, मीडिया की छानबीन और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की स्थिति और पदोन्नति प्रभावित न हो, सिंह को शुरू से ही बलि का बकरा बना दिया गया था.”

मुठभेड़ स्थल से जब्त किए गए हथियारों की ओर इशारा करते हुए, अपील में दावा किया गया है कि “मारे गए आतंकवादियों” के पास से हथियारों की बरामदगी हुई है. पिस्तौल के खाली खोखे, दो पिस्तौल मैगजीन, कीलों का बैग, एके-47 के जिंदा गोले और एके-47 के जिंदा कारतूस बरामदगी का हिस्सा थे.

अपील में कहा गया है कि बरामद हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साफ पता चलता है कि हथियार फायरिंग करने में सक्षम थे और “हाल ही में इस्तेमाल किए गए थे”. इसमें ये भी कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को सेना की अदालत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

अपील में कहा गया है, इसके अलावा, एके-47 से 391 बार गोलियां चलाई गई, इसके अलावा एलएमजी के 125 राउंड और हथगोले जैसे अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया. सुझाव दिया गया है कि ये किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित ऑपरेशन नहीं हो सकता है, बल्कि एक यूनिट ऑपरेशन था, जिसमें विभिन्न अधिकारी और अन्य सेवा कर्मी शामिल थे.

सिंह ने कोर्ट-मार्शल की कार्यवाही के आधार पर सीओआई को भी गलत बताया.

उनके अनुसार, यह एक स्वतंत्र जांच नहीं थी क्योंकि यह क्षेत्र में तैनात सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया था, जो सिंह के अनुसार, “कमांड की श्रृंखला में थे जिनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत ऑपरेशन आयोजित किया गया था”.

उनकी अपील से यह भी पता चलता है कि जिन अधिकारियों को कोर्ट-मार्शल का संचालन करने के लिए चुना गया था, वे सीधे बल, मुख्यालय की कमान के तहत सेवा दे रहे थे, इसलिए, बाद का प्रभाव इस मामले में बड़ा था.


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‘महत्वपूर्ण सबूतों का गायब होना’

अपील में महत्वपूर्ण सबूतों के कथित रूप से गायब होने पर सवाल उठाया गया है, जैसे कि “स्थिति रिपोर्ट” और कंपनी और बटालियन के एक व्हाट्सएप समूह में साझा की गई घटनाओं का क्रम, जहां योजना, तैयारी आदि सभी जानकारियां उपलब्ध थीं.

सिंह ने आरोप लगाया कि सीओआई शुरू होते ही बातचीत को वहां से हटा दिया गया.

सिंह की अपील मुकदमे की प्रभावकारिता के बारे में सवाल उठाती है क्योंकि एएफटी में उनकी प्रस्तुति के अनुसार, यह साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था.

कोर्ट-मार्शल बोर्ड ने सेना के अधिकारियों द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री की जांच और सराहना करने के लिए साक्ष्य अधिनियम के बजाय सेना अधिनियम पर भरोसा किया.

हालांकि, सिंह ने तर्क दिया है कि साक्ष्य अधिनियम, जिसका आपराधिक मामलों में पालन किया जाना है, उसी तरह लागू होगा जैसे यह नियमित आपराधिक अदालतों पर लागू होता है जहां नागरिकों पर मुकदमा चलाया जाता है.

कोर्ट-मार्शल बोर्ड ने सिंह के सह-आरोपी के उसे दोषी ठहराने के बयान को स्वीकार कर लिया. सिंह ने कहा कि यह भरोसा अवैध था क्योंकि सह-अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा अलग से आयोजित किया गया था.

सह-अभियुक्त – एक नागरिक और मुखबिर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने कथित आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सेना को सतर्क किया था – को बाद में मामले में एक सरकारी गवाह बनाया गया. हालांकि, सिंह के अनुसार, सह-आरोपी के बयान का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है क्योंकि उसने कभी भी किसी अपराध के लिए अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया था.

(संपादनः फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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