नई दिल्ली: केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 और गैर कोविड-19 अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एहतियाती कदमों, उनके पृथक-वास और एकांत-वास के संबंध में शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किया.
मंत्रालय ने स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों (अस्पतालों आदि) को सलाह दी है कि वे अपने यहां के अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समितियों (एचआईसीसी) को सक्रिय करें और केन्द्रों में संक्रमण बचाव एवं नियंत्रण (आईपीसी) तथा कर्मचारियों के सामान्य प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इन समितियों की जिम्मेदारी होगी.
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परामर्श में कहा गया है कि संक्रमण नियंत्रण अधिकारी के रूप में प्रत्येक अस्पताल एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे, जो स्वास्थ्यकर्मियों के संक्रमित होने से जुड़ी सभी चीजों/बातों का ख्याल रखेगा.
उसमें कहा गया है कि यह नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय दिशा-निर्देश के आधार पर अपने जोन के खतरे के अनुरुप पीपीई का उपयोग करें.