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बुधवार, 25 जून, 2025
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अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने अमृतसर में अपने आवास पर सतर्कता ब्यूरो की छापेमारी का दावा किया

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चंडीगढ़, 25 जून (भाषा) वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने बुधवार को दावा किया कि पंजाब सतर्कता ब्यूरो की एक टीम ने उनके आवास पर छापा मारा है। इस मामले पर सतर्कता ब्यूरो की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और यह स्पष्ट नहीं है कि किस सिलसिले में मजीठिया के आवास पर ‘छापेमारी’ की गई।

मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के रिश्तेदार हैं। पंजाब सतर्कता ब्यूरो 2021 के एक मादक पदार्थ मामले में जांच कर रहा है।

मजीठिया की पत्नी और अकाली दल की विधायक गनीव कौर मजीठिया ने दावा किया कि ब्यूरो की 30 सदस्यीय टीम उनके घर में घुसी।

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि छापेमारी क्यों की गई।

बिक्रम मजीठिया ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें अमृतसर में उनके घर पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

मजीठिया ने दावा किया कि वे सतर्कता ब्यूरो के सदस्य थे।

मजीठिया ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि भगवंत मान सरकार उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है क्योंकि उसे मादक पदार्थ मामले में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है।

मजीठिया ने दावा किया कि सतर्कता ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने छापेमारी की।

मजीठिया ने कहा, ‘भगवंत मान जी, यह समझ लीजिए, चाहे आप कितनी भी प्राथमिकी दर्ज करा लें, न तो मैं डरूंगा और न ही आपकी सरकार मेरी आवाज दबा सकती।’

उन्होंने कहा, ‘मैंने हमेशा पंजाब के मुद्दों के बारे में बात की है और ऐसा करता रहूंगा।’

पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) मजीठिया के खिलाफ 2021 के मादक पदार्थ मामले की जांच कर रही है।

अकाली नेता को मामले के संबंध में कई बार तलब किया गया और उनसे पूछताछ की गई।

इस साल मार्च में, एसआईटी ने दावा किया था कि उसने मजीठिया और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों में ‘संदिग्ध वित्तीय लेनदेन’ का पता लगाया है।

मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ मामले की जांच कर रही एसआईटी ने तब कहा था कि उसने विदेश में वित्तीय लेनदेन का पता लगाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है।

मजीठिया के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान 20 दिसंबर, 2021 को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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