नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के महापौर मुकेश सूर्यन ने कहा कि नवरात्रि के दौरान मंगलवार से 11 अप्रैल तक मांस की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्होंने निगमायुक्त से निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
यह पहली बार है कि 2-11 अप्रैल तक मनाए जा रहे नवरात्रि पर्व के दौरान नगर निकाय द्वारा मांस की दुकानों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में अभी आधिकारिक आदेश जारी होना बाकी है।
सूर्यन ने सोमवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि मांस की दुकानों को बंद करने के संबंध में एक आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा और ऐसी दुकानों को ‘‘मंगलवार से खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’’
एसडीएमसी आयुक्त ज्ञानेश भारती को लिखे पत्र में सूर्यन ने कहा कि ‘‘धार्मिक मान्यताएं और भक्तों की भावनाएं प्रभावित होती हैं’’ जब वे नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करने के लिए जाते हुए मांस की दुकानों के सामने से गुजरते हैं।
उन्होंने कहा कि नवरात्रि की अवधि के दौरान, देवी दुर्गा के भक्त सख्त शाकाहारी भोजन के साथ नौ दिनों तक उपवास रखते हैं और मांसाहारी खाद्य पदार्थों, शराब और कुछ मसालों के सेवन से भी परहेज करते हैं।
सूर्यन ने पत्र में कहा, ‘‘आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, दो अप्रैल से 11 अप्रैल 2022 तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव के नौ दिन की अवधि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने के लिए कार्रवाई करने के वास्ते संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।’’
भाषा सुरभि नेत्रपाल
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