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Friday, 10 April, 2026
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पंजाब में ग्रेनेड तस्करी मामले का आरोपी गुजरात में गिरफ्तार

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अहमदाबाद, पांच अप्रैल (भाषा) गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और पुलिस ने पंजाब में ग्रेनेड तस्करी मामले से जुड़े आरोपी और आईएसआई के लिए काम करने वाले एक पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े होने के संदेह में बिक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्की को राज्य के दीसा कस्बे में हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

आतंकवाद रोधी दस्ते ने बताया कि सिंह ने कथित तौर पर अपने आकाओं के निर्देशों के अनुसार पुलिस थानों और अन्य सुरक्षा इकाइयों पर हमले की साजिश रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एटीएस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, पंजाब पुलिस द्वारा साझा की गई विशिष्ट जानकारी के आधार पर, एटीएस और बनासकांठा पुलिस की एक टीम ने सिंह को दीसा कस्बे से पकड़ा, जहां वह सड़क किनारे एक रेस्तरां में मजदूर के रूप में काम कर रहा था और अपनी असली पहचान छिपाये हुए था। विज्ञप्ति के अनुसार सिंह को शनिवार को हिरासत में लिया गया और आगे की पूछताछ के लिए अहमदाबाद लाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी आबिद जट्ट से जुड़े एक नेटवर्क के साथ अपनी कथित संलिप्तता का खुलासा किया है।

पूछताछ से पता चला कि सिंह, भट्टी और जट्ट कथित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाकर हमले करने और ग्रेनेड की आपूर्ति करने में शामिल थे।

एटीएस के अनुसार, सिंह पंजाब से बाहर रहते हुए, भट्टी और जट्ट के लिए संगठित अपराध नेटवर्क में अपने गृह राज्य के युवाओं की भर्ती करता था। एटीएस ने बताया कि उसने अपने आकाओं के निर्देशों के अनुसार पुलिस थानों और अन्य सुरक्षा इकाइयों पर हमले की साजिश रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

एटीएस ने बताया कि भट्टी एक पाकिस्तानी गैंगस्टर है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। एटीएस ने बताया कि भट्टी ने भारत के पंजाब राज्य में आईएसआई के लिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। एटीएस ने बताया कि वह वर्तमान में पंजाब में सुरक्षा इकाइयों, पुलिस थानों और प्रमुख व्यक्तियों पर ग्रेनेड हमलों की साजिश रच रहा है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘इस संबंध में, राज्य विशेष परिचालन प्रकोष्ठ (एसएसओसी) अमृतसर ने हाल ही में उसके और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया है।’

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद, अमृतसर निवासी सिंह उर्फ ​​विक्की को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एसएसओसी अमृतसर को सौंप दिया गया है।

भाषा अमित नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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