बालासोर, 28 जनवरी (भाषा) ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने 2018 में एक दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 63 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने कहा कि पॉक्सो न्यायाधीश जगदीश प्रसाद मोहंती ने दोषी मनमथ जेना पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जेना ने बलियापाल प्रखंड के एक गांव में 16 मई 2018 को 10 वर्ष की बच्ची के साथ उसके घर में दुष्कर्म किया था। घटना के वक्त बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे।
लड़की ने सांकेतिक भाषा के जरिए अपनी आपबीती अपनी दादी को बताई थी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि फैसला लड़की के बयान, चिकित्सा रिपोर्ट और 10 गवाहों के बयानों पर आधारित था।
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प्रशांत माधव
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