गोंडा (उप्र), आठ अगस्त (भाषा) गोंडा जिले की एक अदालत ने लगभग 11 साल पुराने बलवा और मारपीट के मामले में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत 12 दोषियों को कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार (तृतीय) ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें व गवाहों के बयान सुनने के बाद दोनों पक्षों के विवाद में शामिल दो पक्षों के 12 आरोपियों को दोषी करार दिया।
पाठक ने बताया कि द्वितीय पक्ष के सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, उनके भतीजे व सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन उर्फ सोनू, भाई अफसार हुसैन तथा गांव निवासी मासूम अली और गुलाम हैदर को मारपीट और बलवा का दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष की सजा सुनाई गई और 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, प्रथम पक्ष के साकिर अली, आरिफ, फिरोज खां, मुबीन, तसलीम, कयूब और मारूफ को गंभीर रूप से दोषी मानते हुए अदालत ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई और 64,250 रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीजीसी ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव में 27 सितंबर 2014 को जमीन कब्जेदारी को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया था।
भाषा सं आनन्द जोहेब
जोहेब
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