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Tuesday, 1 October, 2024
होमदेशसमाचारपत्रों में देवी-देवताओं की तस्वीरों के प्रकाशन पर रोक के अनुरोध वाली अर्जी खारिज

समाचारपत्रों में देवी-देवताओं की तस्वीरों के प्रकाशन पर रोक के अनुरोध वाली अर्जी खारिज

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मुंबई, दो मई (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें समाचारपत्रों में देवी-देवताओं की तस्वीरें प्रकाशित करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था क्योंकि वे बाद में कूड़ेदान और सड़कों पर पाए जाते हैं।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की खंडपीठ ने कहा कि वह इस तरह के आदेश पारित नहीं कर सकती है और यह उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह कानून बनाए या राज्य को कानून बनाने का निर्देश दे।

अधिवक्ता फिरोज सैय्यद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि त्योहारों के समय सबसे ज्यादा मूर्तियों (देवताओं) की तस्वीरें प्रकाशित करना गलत है क्योंकि अखबारों को बाद में सड़क किनारे या कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है।

सैय्यद की याचिका में कहा, ‘‘समाचार पत्रों की इस प्रथा को तत्काल रोकने और प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। समाचार पत्रों में इस प्रकार की तस्वीरों (देवताओं) के प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता है और महामारी के वर्तमान परिदृश्य में आधिकारिक राजपत्र के साथ-साथ नियम या कानून में परिवर्तन आवश्यक है।’’

भाषा अमित माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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