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Monday, 1 July, 2024
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मानसून के दौरान पालघर में जल निकायों पर निषेधाज्ञा लागू

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पालघर, 26 जून (भाषा) महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई क्षेत्र में मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने समुद्र तट, झरनों, बांधों, नदियों तथा झीलों जैसे विभिन्न ‘पिकनिक’ स्थलों पर निषेधाज्ञा लागू की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

बारिश के मौसम में महाराष्ट्र के पालघर और पड़ोसी जिलों ठाणे, रायगढ़ और मुंबई में समुद्र तट, झरनों, बांधों, नदियों तथा झीलों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है।

वसई जोन-2 की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले-श्रृंगी द्वारा मंगलवार को जारी आदेशानुसार, 25 जून से आठ जुलाई तक विभिन्न जलाशयों पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू रहेगी।

आदेश में कहा गया, ‘मौजूदा मानसून की स्थिति के कारण वित्तिय नुकसान रोकने तथा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय आवश्यक हैं।’’

निषेधाज्ञा लागू होने से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। साथ ही जल निकायों के समीप जाने, सेल्फी लेने या रील बनाने और खतरनाक स्थानों पर वाहन खड़े करने आदि जैसे गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के अनुसार, ‘‘ ये उपाय निषिद्ध क्षेत्रों के करीब एक किलोमीटर के दायरे में लागू किए जाएंगे।’’

भाषा शुभम निहारिका

निहारिका

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यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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