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Monday, 30 March, 2026
होमदेश'भड़काऊ बयान' के एक मामले को लेकर पंजाब पुलिस का एक दल कुमार विश्वास के घर पहुंचा

‘भड़काऊ बयान’ के एक मामले को लेकर पंजाब पुलिस का एक दल कुमार विश्वास के घर पहुंचा

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चंडीगढ़, 20 अप्रैल (भाषा) पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुमार विश्वास के ”भड़काऊ बयान” के प्रकरण में पंजाब पुलिस का एक दल बुधवार को आप के पूर्व नेता के गाजियाबाद स्थित घर पर पहुंचा।

विश्वास ने एक ट्वीट कर पुलिस दल के उनके घर पहुंचने की जानकारी साझा की। विश्वास के खिलाफ 12 अप्रैल को रूपनगर कस्बे के सदर थाने में मामला दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप गर्ग ने ”पीटीआई-भाषा” को फोन पर बताया कि ”हमने कुमार विश्वास के खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।’

पुलिस ने बताया कि एक नोटिस में विश्वास को अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने के लिए भी कहा गया है।

पुलिस के एक बयान के अनुसार, आप समर्थक ने उन्हें एक शिकायत में कहा कि विश्वास ने अलगाववादी तत्वों के साथ संबंधों का आरोप लगाते हुए समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केजरीवाल के खिलाफ ”भड़काऊ बयान” दिए।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब वे लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए आप समर्थकों के साथ गांवों में घूम रहे थे, तो कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने उन्हें रोका और उन्हें खालिस्तानी करार दिया।

रूपनगर पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में शिकायतकर्ता के हवाले से कहा गया है कि ”इस तरह की घटनाएं नियमित रूप से होती रही हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब कुमार विश्वास ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यूज चैनलों/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलगाववादी तत्वों से आप के जुड़ाव का आरोप लगाते हुए ‘भड़काऊ बयान’ दिया।”

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, ”इन बयानों और वीडियो के परिणामस्वरूप, पंजाब राज्य का शांतिपूर्ण माहौल खराब होने की संभावना है।”

पुलिस ने बताया कि विश्वास पर प्राथमिकी, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इसमें 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित करता है), 120-बी ( आपराधिक साजिश) शामिल है।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

भाषा फाल्गुनी उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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