नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बिहार और गुजरात में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के हिस्से के रूप में साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियमों को बरकरार रखा।
अभ्यर्थियों और जिला न्यायपालिका में न्यायाधीशों के लिए धीमी चयन प्रक्रिया की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत ने कई निर्देश भी जारी किए। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों को ‘‘उम्मीदवारों के मुद्दों से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ संबंधित भर्ती प्रक्रिया के लिए एक नामित प्राधिकारी अधिसूचित करना चाहिए।’’
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बिहार और गुजरात की जिला न्यायिक सेवाओं के विभिन्न असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला दिया।
भाषा शफीक माधव
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