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Saturday, 14 March, 2026
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गुरुग्राम में तीन पड़ोसियों को पीटकर मार डालने के मामले में एक परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद

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गुरुग्राम, 23 अप्रैल (भाषा) गुरुग्राम की एक अदालत ने छह साल पहले एक छोटी-सी बात को लेकर हुए झगड़े में एक महिला और उसके दो बेटों को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों में एक महिला भी शामिल है।

गुरुग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रत्येक दोषियों पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुर्माने का भुगतान करने में नाकाम रहने पर उन्हें जेल की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हत्याकांड 22 अप्रैल 2016 को गुरुग्राम के विकास नगर में हुआ था, जहां हमलावर परिवार ने अपने पड़ोसियों पर इसलिए हमला कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लोहे की छड़ सहित कुछ अन्य निर्माण सामग्री उनके घर के सामने रखी थी।

अभियोजकों ने बताया कि विकास नगर निवासी संपत, उसकी पत्नी कमला देवी और बेटों-राम, लखन, शंकर का उनके घर के सामने लोहे की छड़ रखने को लेकर पीड़ित परिवार से झगड़ा हो गया।

उन्होंने बताया कि मामले में प्राथमिकी मीनू नाम की महिला ने दर्ज कराई थी, जिसने अपनी शिकायत में कहा था कि वह अपने पति के साथ घर के अंदर बैठी थी, जब उसने बाहर झगड़े की आवाज सुनी।

शिकायत के अनुसार, जब मीनू और उसका पति बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि संपत, उसकी पत्नी और बेटे उसके देवर राजू, अजय, विजय व सास लंग श्री से गाली-गलौज कर रहे हैं।

मीनू के मुताबिक, देखते ही देखते संपत और उसके परिवार ने उन पर लोहे की छड़ व डंडों से हमला कर दिया, जिससे अजय और विजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल लंग श्री ने कुछ दिन बाद सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मीनू की शिकायत पर पुलिस ने सेक्टर 10ए थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

भाषा पारुल उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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