गोंडा (उप्र), 25 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के गोंडा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) ने उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।
अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले के थाना तरबगंज क्षेत्र के बनगांव कचनापुर निवासी लल्लू उर्फ रामधारी के विरुद्ध 29 मई 2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि लल्लू ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म का दोषी ठहराया।
अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा व बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
भाषा सं जफर
शफीक
शफीक
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.