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Friday, 28 June, 2024
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उडुपी: कैंटीन कर्मचारी की हत्या के मामले में दो बरी

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उडुपी (कर्नाटक) 21 जून (भाषा) उडुपी की द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने शुक्रवार को उडुपी रेलवे स्टेशन के पास 52 वर्षीय कैंटीन कर्मचारी की हत्या के मामले में दो लोगों को बरी कर दिया।

यह घटना 21 जुलाई, 2022 को हुई थी।

पीठासीन न्यायाधीश दिनेश हेगड़े ने तमिलनाडु के तंजावुर निवासी विग्नेश कुट्टी (24) और बेंगलुरु के मल्लाथा हल्ली निवासी नवीन कुमार (27) के पक्ष में फैसला सुनाया।

फैसले में अपराध से उनके जुड़े होने को दर्शाने के लिये पर्याप्त सबूत नहीं होने का हवाला दिया गया।

कुमार (मृतक) उडुपी रेलवे स्टेशन के पास इंद्राली इलाके में एक कैंटीन में काम करता था, जिसकी विवाद के बाद बुरी तरह से पिटाई की गई थी।

मणिपाल के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम जांच की। मृत्यु के कारणों की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई कि कैंटीन कर्मचारी को गंभीर चोट आई थी।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने तीखी बहस के दौरान कुमार पर डंडे से हमला किया था। हमले की गंभीरता के कारण कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद विग्नेश कुट्टी और नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

इक्कीस गवाहों की गवाही के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अधिवक्ता चेरकाडी अखिल बी हेगड़े ने मुकदमे के दौरान दोनों व्यक्तियों के पक्ष में दलीलें दीं।

भाषा

योगेश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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