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Tuesday, 1 October, 2024
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उच्च न्यायालय ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

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चंडीगढ़, दो मई (भाषा) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी।

अदालत ने इसे ‘कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग’ को रोकने के लिए एक उपयुक्त मामला करार दिया।

पंजाब की रूपनगर पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा उसे और ‘आप’ समर्थकों को खालिस्तानी पुकारे जाने का आरोप लगाने के बाद कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायत में दावा किया गया है कि यह घटना 12 अप्रैल को हुई थी, जब कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी।

कुमार विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिन प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया है, वे प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ नहीं बनते। उच्च न्यायालय ने कहा, “यह दलील कि प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरह से खारिज नहीं की जा सकती है।”

अदालत ने कहा, “भले ही शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों और त्वरित जांच, जिसमें लगभग सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, को सत्य मान लिया जाए, फिर भी प्रथम दृष्टया एकत्र किए गए साक्ष्य याचिकाकर्ता के किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल होने का खुलासा नहीं करते हैं।”

उच्च न्यायालय ने कहा, “याचिकाकर्ता को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद करके शिकायत दर्ज कराना जांच के हिसाब से कार्रवाई की मांग करने के लिए नहीं प्रतीत होता है।”

अदालत ने कहा, “शिकायत और जांच पर गौर फरमाने से यह संकेत नहीं मिलता है कि याचिकाकर्ता के साक्षात्कार ने घटना को जन्म दिया।”

उसने कहा, “आठ हफ्ते बाद घटने वाली घटना को याचिकाकर्ता के साक्षात्कार से जोड़ना और उस पर मुकदमा चलाना असाधारण मामलों की श्रेणी में आता है, जिसमें हस्तक्षेप न करना घोर अन्याय होगा।”

उच्च न्यायालय ने कहा, “न्यायिक मिसालों और ऊपर की गई टिप्पणियों के मद्देनजर यह इस अदालत के सामने कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक उपयुक्त मामला है, क्योंकि शिकायत में लगाए गए आरोप और मौके पर मौजूद गवाहों के बयान को मिलाने पर ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है, जो 12 अप्रैल की घटना को याचिकाकर्ता के साक्षात्कार के साथ दूर से भी जोड़ती हो।”

अदालत ने कहा, “यह देखते हुए कुमार विश्वास के खिलाफ गिरफ्तारी सहित अन्य कार्रवाई पर रोक रहेगी।”

कुमार विश्वास के एक वकील मयंक अग्रवाल ने बताया कि न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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