scorecardresearch
Wednesday, 1 April, 2026
होमदेशआतंकी फंडिंग मामले में जमात-ए-इस्लामी के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

आतंकी फंडिंग मामले में जमात-ए-इस्लामी के चार सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

Text Size:

नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकी फंडिंग मामले में बृहस्पतिवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के चार सदस्यों के खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दायर किया।

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में मध्य कश्मीर के गंदरबल जिले के निवासी जावेद अहमद लोन उर्फ ​​‘शलाबुघी’, उसके भाई आदिल अहमद लोन, मंजूर अहमद डार और रमीज अहमद कोंडू के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि शालबुघी पर भारतीय दंड संहिता के साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है, जबकि बाकी तीन पर शस्त्र अधिनियम और भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एनआईए ने कहा कि 28 फरवरी, 2019 को अलगाववादी और विभाजनकारी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

इसने कहा कि लोन बंधुओं ने सह-आरोपियों से ‘गलत उद्देश्यों’ के साथ आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद हासिल किया था।

प्रवक्ता ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।

भाषा सुरेश नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments