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Sunday, 19 January, 2025
होमदेशअंग प्रतिरोपण संबंधी नियम पर पुनर्विचार कर रहे हैं : महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को बताया

अंग प्रतिरोपण संबंधी नियम पर पुनर्विचार कर रहे हैं : महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को बताया

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मुंबई, 27 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह उस अधिसूचना पर पुनर्विचार करेगी जो अंग प्रतिरोपण के संभावित दाताओं और प्राप्तकर्ताओं द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी अस्पतालों पर डालती है।

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ को बताया कि राज्य 11 अप्रैल की अधिसूचना को वापस लेगा और संशोधित अधिसूचना जारी करेगा।

पीठ पुणे के एक अस्पताल द्वारा 11 अप्रैल की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील एसआर नारगोलकर ने तर्क दिया कि अस्पताल के अधिकारी और डॉक्टर केवल संभावित दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की अनुकूलता का पता लगा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वे इस तरह के लेनदेन की वैधता का पता लगाने या इसमें शामिल पक्षों की पहचान सत्यापित करने के लिहाज से सुसज्जित नहीं हैं।

राज्य सरकार ने पहले अदालत को बताया था कि जहां अंग प्रतिरोपण अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकरण समितियां आवश्यक सत्यापन करती हैं, वहीं एक और स्तर की जांच जोड़ने के लिए नई अधिसूचना जारी की गई थी।

कुंभकोणी ने हालांकि कहा कि राज्य ने महसूस किया है कि अधिसूचना में “फाइन-ट्यूनिंग” (दुरुस्तीकरण) की जरूरत है। महाधिवक्ता ने कहा, “हम इस अधिसूचना को वापस ले लेंगे और कानून के अनुसार इसे खत्म करने के लिए एक नई अधिसूचना लेकर आएंगे।”

अदालत मामले में अगली सुनवाई पांच मई को करेगी।

भाषा

प्रशांत पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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