जयपुर, 26 अप्रैल (भाषा) राजस्थान सरकार ने अतिक्रमण हटाने के दौरान मंदिर तोड़ने को लेकर विवाद में घिरी राजगढ़ (अलवर) नगरपालिका के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी (ईओ) को निलंबित कर दिया है।
स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 17 अप्रैल को विभिन्न निर्माण कार्य हटाने के प्रकरण में विभाग ने प्राथमिक जांच करवाई। आदेश के अनुसार इस जांच की रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार नगरपालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने विधि विरूद्ध आचरण किया।
आदेश के अनुसार विभाग ने इस मामले की न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया है और चूंकि दुहारिया के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं तो उन्हें अध्यक्ष व पार्षद पद से तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इसी तरह विभाग के एक अन्य आदेश के अनुसार पालिका के अधिशासी अधिकारी बनवारी लाल मीणा को भी प्राथमिक जांच में कर्तव्य के प्रति लापरवाही व विधि विरूद्ध आचरण का दोषी पाए जाने पर पद से निलंबित कर किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने राजगढ़, अलवर के उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीना (आरएएस) को भी सोमवार को निलंबित कर दिया था। राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में 17 अप्रैल को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक मंदिर को ढहाने को लेकर विवाद हो गया था।
निलंबन आदेश पर प्रतिक्रिया जताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने ट्वीट किया, ‘‘सत्य पराजित नहीं होता। सरकार और अपने अफसरों की गलती छुपाने के लिये भाजपा बोर्ड पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस अंतत: अफसरों को दोषी मान उन पर कार्रवाई कर रही है।’’
पूनियां ने कहा, ‘‘अपनी अनैतिक सोच का अफ़सरों से क्रियान्वयन कराने वालों जनता सब देख समझ रही है कि किसके इशारे पर मंदिर टूटा।’’
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