नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े धनशोधन के एक मामले में बीजू जनता दल (बीजद) के पूर्व विधायक अनम नाइक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी है।
ईडी ने एक बयान जारी करके कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दायर अभियोजन शिकायत को अदालत के समक्ष 31 मार्च को प्रस्तुत किया था और अदालत से ‘आरोपी को दोषी ठहराये जाने तथा 1.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने’ का अनुरोध किया था।
नाइक के खिलाफ धनशोधन का मामला जनवरी 2020 में ओडिशा पुलिस सतर्कता ब्यूरो की प्राथमिकी पर आधारित है, जो कोरापुट के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
ईडी ने पिछले साल नाइक की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति (अस्थायी तौर पर) कुर्क की थी।
भाषा सुरेश दिलीप
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