नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रमुख अखबारों में विभिन्न निजी स्कूलों में सामान्य वर्ग की खाली रह गईं सीटों पर प्रवेश के लिए विज्ञापन दे ताकि संबधित विद्यार्थी इन उच्च कक्षाओं में समायोजित किए जा सके। ये सीटें कोविड-19 महामारी की वजह से खाली रह गई हैं।
उच्च न्यायालय ने यह आदेश विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। दिल्ली के लगभग सभी निजी स्कूलों ने शिकायत की थी कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुरुआती कक्षाओं की सामान्य श्रेणी की सीटें कोविड-19 महामारी की वजह से खाली रह गई हैं।
अदालत ने दिल्ली सरकार और निजी स्कूल के वकील से पूछा कि क्या सामान्य श्रेणी की इन सीटों को अब भरा जा सकता है क्योंकि अब सभी स्कूल ऑफलाइन तौर पर खुल गए हैं। उन्होंने इसके जवाब में कहा कि शिक्ष निदेशालय द्वारा इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी कर इन सीटों को भरने की कोशिश की जा सकती है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को स्थायी अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी और आदित्य एस जाधव के जरिये नोटिस जारी किया। अदालत ने 10 दिन के भीतर अर्जी पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
उच्च न्यायालय ने इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 30 मई को सूचीबद्ध की है।
भाषा धीरज पवनेश
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