नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है। स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गयी सलाह के आधार पर एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी।
दिल्ली सरकार जल्द ही मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है।
सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और मरीजों के इलाज की व्यवस्था करें।
डीडीएमए की बैठक में पात्र लोगों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने पर चर्चा की गयी क्योंकि इससे महामारी के प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी।
इस बैठक में हिस्सा लेने वाले कई लोगों ने कहा कि घबराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड-19 मरीजों की संख्या काफी कम है।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अगले पखवाड़े के दौरान अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के बारे में जानकारी जुटाकर विश्लेषण किया जाए। साथ ही आरटीपीसीआर जांच में जिन नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उन्हें जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जाए।
अधिकारियों को बीमारी के लक्षणों वाले मरीजों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है।
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, बुधवार को कोविड-19 के 632 नये मामले सामने आए और संक्रमण की दर 4.42 प्रतिशत थी।
भाषा रवि कांत मनीषा
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