जबलपुर (मध्य प्रदेश), 28 अप्रैल (भाषा) जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को माधोताल झील की 40 एकड़ भूमि पर से अवैध निर्माण हटवाया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उपमंडल दंडाधिकारी अधारताल नमः शिवाय अरजरिया ने बताया कि झील की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि झील का कुल क्षेत्रफल 40 एकड़ है जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 280 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि इसमें ये 10 एकड़ जमीन जबलपुर विकास प्राधिकरण की है।
उन्होंने कहा कि भू-माफिया ने झील की सूखी जमीन पर भूखंड, सड़कें और ड्रेनेज लाइन (सीवर) बनाया हुआ था।
अधिकारी ने बताया कि माफिया ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला निवासी पुरुषोत्तम टंडन के नाम से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर यह साजिश रची थी।
जबलपुर के उपमंडल दंडाधिकारी सेन गुप्ता ने पीटीआई/भाषा को बताया कि इसी तरह की कार्रवाई में नारायणपुर गांव में 30 करोड़ रुपए कीमत की आठ एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। उन्होंने बताया कि वहां हब्बू खान नामक व्यक्ति ने बाड़ लगाकर सरकारी जमीन पर खेती करते हुए कब्जा कर लिया था।
अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी डॉ इलैया राजा टी. ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 29 हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
भाषा सं दिमो अर्पणा
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