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Saturday, 21 December, 2024
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महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोनावायरस संक्रमण, एक दिन में आए 57,074 नए मामले

महाराष्ट्र में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात आठ बजे से प्रभावी होंगे.

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मुंबई: महाराष्ट्र में रविवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 57,074 नए मामले सामने आए, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक संख्या है. वहीं, 222 और मरीजों की महमारी से मौत हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी.

महाराष्ट्र में अब तक संक्रमण के कुल 30,10,597 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कुल मृतक संख्या बढ़कर 55,878 तक पहुंच गई है.

सोमवार सुबह दादर सब्जी मार्केट मुंबई में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. मुंबई में रविवार को 11,163 नए मामले और 25 मौतें दर्ज की गई हैं. राज्य सरकार ने सुबह सात बजे से रात के आठ बजे तक धारा 144 लगा रखी है जिसके तहत एक जगह पर 5 लोग से अधिक खड़े पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उसके बाद भी मुंबई के सब्जी बाजार में भीड़ देखी जा रही है.

इस बीच, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक डॉ शेखर मांडे ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के जरिए कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम में मदद मिलती है, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसलिए लॉकडाउन लगाने के दौरान सतुंलन बनाने की आवश्यता है.

संवाददाताओं से ऑनलाइन संवाद करते हुए मांडे ने कहा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया गया कोरोनावायरस का स्वरूप एल-452आर फिलहाल महाराष्ट्र में चिंता का सबब है.

उधर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू करने की रविवार को घोषणा की. साथ ही, सोमवार से 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने की भी घोषणा की.

इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थियेटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सप्ताहांत में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इसके अलावा, सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी.

बयान के मुताबिक, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर एवं किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात आठ बजे से प्रभावी होंगे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के दौरान इन सभी प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया गया.

स्वास्थ्य विभाग के बयान के मुताबिक, महाराष्ट्र में कोविड के फिलहाल 4,30,503 मरीज उपचाराधीन हैं. वहीं, रविवार को 27,508 मरीजों को संक्रमणमुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके साथ ही कुल 25,22,823 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.


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