नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने वालों पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. हालांकि, सरकार ने लोगों को सलाह दी कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर लोग मास्क पहनना जारी रखें.
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक बयान में कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (डीडीएमए) ने सार्वजनिक जगहों पर अनिवार्य किए फेस मास्क व इसके उल्लंघनकर्ताओं पर 500 रुपये की जुर्माने के आदेश को अब हटाने का फैसला किया है. जुर्माना न लगाने का फैसला दिल्ली सरकार की पिछली समीक्षा बैठक में लिया गया जो कि कोविड के मामलों के गिरावट के बाद लिया गया.
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की ओर से बयान में कहा गया है, ‘डीडीएमए ने अपनी बैठक में जो कि 22 सितंबर 2022 को की थी, नोट किया था कि कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की दर घट रही है, ज्यादातर आबादी को टीका लग जाने से कोविड मामलों में काफी कमी आई है. जिसमें ये तय किया गया है कि महामारी एक्ट के तहत मास्क पहनने की अनिवार्यता को 30 सितम्बर, 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, और सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर 30 सितम्बर, 2022 के बाद जुर्माने को हटा लिया जाएगा.
हालांकि, सरकार ने लोगों से भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी है.
इसमें कहा गया है, ‘सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान हटा लिया गया है. हालांकि, भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है.’
इससे पहले अप्रैल में डीडीएमए ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर दोबारा जुर्माने का प्रावधान कर दिया था. यह नोटिफिकेशन उन दिनों आया जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नये ओमक्रान वेरिएंट के सामने आने पर समीक्षा बैठक की थी.
मंडाविया ने लगातार कोविड के अनुरूप व्यवहार के लिए कम्युनिटी जागरूकता पर जोर दिया, खासकर आने वाले त्यौहारी सीजन के मद्देनजर.
वैज्ञानिकों की टीम, डॉक्टर्स और सीनियर अधिकारियों ने भी सर्विलांस और जीनोम सीक्वेसिंग बढ़ाने को लेकर सुझाव दिए.
इस बीच, एक्सबीबी समेत कोविड के नये मामले जो कि सार्स सीओवी2 ओमीक्रान वेरिएंट का सब वेरिएंट है, जो भारत के के कई हिस्सों में पाया गया है.
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