नई दिल्ली: आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बुधवार को कहा कि तीसरे सीरो सर्वे के प्रारंभिक परिणामों के बारे में आईं खबरें ‘गलत’ हैं और इसके अधिकारियों ने मीडिया को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी है.
सरकार के इस कथन पर अदालत ने कहा, ‘प्रेस को अविश्वसनीय न बताएं. अदालत के साथ इस तरह खेल मत खेलिए.’
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार के इस दावे को स्वीकार नहीं किया कि मीडिया में आई खबरें गलत हैं और कहा कि प्रशासन ने खबरों को लेकर कोई खंडन जारी नहीं किया है.
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता सत्यकाम ने कहा कि खबरों के अनुसार सर्वे के प्रारंभिक परिणामों में इसमें शामिल हुए 33 प्रतिशत लोगों के शरीर में कोरोना वायरस रोधी एंटीबॉडीज मिलने की बात बताई गई है, जबकि अंतिम रिपोर्ट में यह आंकड़ा सिर्फ 25.1 प्रतिशत का है.
सरकार ने यह अभिवेदन अदालत के इस सवाल पर दिया कि सीरो सर्वे के परिणाम पीठ के समक्ष रखने से पहले मीडिया को क्यों जारी किए गए.
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पीठ ने कहा कि सुनवाई की पिछली तारीख 16 सितंबर को दिल्ली सरकार ने कहा था कि सर्वे के परिणाम तैयार नहीं हैं, लेकिन अगले ही दिन प्रारंभिक परिणाम मीडिया के पास उपलब्ध थे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता सत्यकाम ने अदालत को आश्वासन दिया कि मीडिया में आईं खबरों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा.
अदालत अधिवक्ता राकेश मल्होत्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने और तुरंत परिणाम हासिल करने का अनुरोध किया गया है.
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