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Sunday, 22 December, 2024
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CAA-NRC प्रोटेस्ट में फिरोजाबाद के 7 मजदूरों- किसान की हत्या किसने की? पुलिस बोली, जांच का कोई मतलब नहीं

सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन के लगभग चार साल बाद भी पुलिस को यह नहीं पता है कि किस दंगाई ने किस आदमी को गोली मारी.

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फ़िरोजाबाद: साल 2019 में कड़ाके की ठंड का दिन था. उत्तर प्रदेश की चूड़ियों की नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ था. फ़िरोज़ाबाद में कर्फ्यू लगा था. फैक्ट्रियां बंद हो गईं थीं. केवल पुलिस और सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे. भाग रहे छह चूड़ी मजदूरों और एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

लगभग चार साल बाद भी कोई नहीं जानता कि उन्हें किसने मारा. यूपी पुलिस ने एक रिपोर्ट में कहा, “किस दंगाई ने किन लोगों को गोली मारी, कौन जानता है. और भविष्य में इसके जानने की कोई संभावना भी नहीं है. जांच जारी रखने का कोई मतलब नहीं है.”

मृतकों के परिवारों का दावा है कि पुलिस ने ही गोलियां चलाईं, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई. पुलिस ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. उनसे कथित तौर पर गवाहों के खाली बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला गया. कुछ प्राथमिकियों में गोली के घावों का कोई उल्लेख नहीं है. आखिरकार, इस साल जून में, रिपोर्टों को चुनौती देने वाली विरोध याचिकाएं दायर करने के बाद, मृत व्यक्तियों में से एक की मां को अदालत को यह बताने का मौका मिला कि 20 दिसंबर 2019 को उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई.

सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों के विपरीत, इन सात लोगों को वीरतापूर्ण विरोध कथाओं में शामिल नहीं किया गया है. वे सिर्फ पुरुष थे जो गलत समय पर गलत जगह पर थे और गोलीबारी में फंस गए.

रानी ने अस्पताल के बिस्तर पर अपने पति शफीक के घायल शरीर की तस्वीरें दिखाते हुए कहा, “पुलिस लोगों पर बेरहमी से गोलीबारी कर रही थी. एक गोली उनकी कनपटी पर, कान और आंख के ठीक बीच में लगी, इसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.” जब शफीक को गोली मारी गई तो वह अपने घर के सामने सड़क पार कर रहा था.

रानी अदालत जाकर अपने पति के पक्ष में बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है.

रानी ने कहा, “हम [मेरी बेटी और मैं] छत पर छिपे हुए थे और हमने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस गोलीबारी कर रही थी. आज अगर पुलिस कह रही है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो कम से कम हमें बताएं कि उसे किसने मारा.”

हिंसा से एक दिन पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से गरजे थे: “वे [प्रदर्शनकारी] वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं. हम उनसे बदला लेंगे.”

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों की पहचान नहीं की, जिन्होंने पुलिस स्टेशनों में तोड़फोड़ की और कुर्सियों, मेजों और छत के पंखों को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा कि वे उन अपराधियों को नहीं पहचान सके जिन्होंने सात लोगों पर गोलियां चलाईं. विपक्षी दल आगे बढ़ गए हैं, थके हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता चले गए हैं और मीडिया की सुर्खियां बंद हो गई हैं.

केवल वकील सगीर खान ही उनके लिए लड़ रहे हैं.

खान ने पूछा, “एक आदमी की जान पुलिस के डंडे, पंखे और कूलर की कीमत से सस्ती है? पुलिस किसी धार्मिक स्थल से चोरी हुई चप्पल का भी पता लगा सकती है, लेकिन वे हत्यारों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज का उपयोग नहीं कर सकती?”

“हत्यारे उनके अपने ही हैं. अख़बारों ने हिंसा स्थल की तस्वीरें प्रकाशित कीं जहां एसपी सिटी, सीओ सिटी और रसूलपुर थाने के SHO मौजूद थे. उन सभी ने गोलीबारी की.”

खान हत्यारों की पहचान करने में उनकी विफलता के साथ संपत्ति के नुकसान का विवरण देने में पुलिस की संपूर्णता के साथ मेल नहीं खा सकते हैं. विरोध याचिकाओं के माध्यम से, उन्होंने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी और अपने ग्राहकों को न्याय का एक और मौका दिलाया.

उन्होंने पूछा, “पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई कुर्सियों, मेजों और छत के पंखों की कीमत सफलतापूर्वक गिना ली है. उन्होंने इस नुकसान के लिए जिम्मेदार 29 मुसलमानों की सूची तैयार की है. लेकिन वे यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इन सात लोगों को किसने मारा?”

Advocate Sageer Khan | Jyoti Yadav, ThePrint
एडवोकेट सगीर खान | ज्योति यादव, दिप्रिंट

आसपास खड़े लोग आग की चपेट में आ गए

1 जून को, शमसुन बेगम घबराई हुई फिरोजाबाद की जिला अदालत में पहुंचीं, जो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने वाली पहली शिकायतकर्ता थीं. उसने अपने घर से अदालत तक टेंपो किराए के लिए एक रिश्तेदार से पैसे उधार लिए. यह एक महत्वपूर्ण दिन था.

तीन साल से अधिक की लड़ाई के बाद, उन्हें और अन्य लोगों को सुनवाई का अधिकार तब मिला जब 2022 में एक स्थानीय अदालत ने पांच मामलों में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और पुलिस को छठे चूड़ी मजदूर की मौत की जांच करने का आदेश दिया. अदालत ने फैसला सुनाया था, ”शिकायतकर्ता के बयानों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के बीच विरोधाभास है.”

उनका 20 वर्षीय बेटा मुकीम 20 दिसंबर 2019 को सुबह 8 बजे चूड़ी फैक्ट्री के लिए निकला और फिर कभी घर वापस नहीं आया. एक रिश्तेदार ने उसे सड़क पर पाया, उसकी बांह के पास गोली लगने से खून बह रहा था. तीन दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई.

शम्सुन ने पिछले साल कैंसर के कारण अपने पति को खो दिया था, “पुलिस ने हमें जो भी लिखने के लिए मजबूर किया, हमने वही लिखा. लेकिन बाद के महीनों में, उन्होंने हमारे साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया.”

लेकिन जून में सुनवाई के दौरान शम्सुन भूल गईं कि किस साल उनके बेटे की हत्या हुई थी. कोर्ट ने उन्हें अगले बयान के लिए दूसरी तारीख (3 जुलाई) दे दी.

पुलिस और अदालत से दूर, फ़िरोज़ाबाद की अंधेरी भीड़भाड़ वाली गलियों में अपने एक या दो कमरों के घरों में, जीवित परिवार के सदस्य आज भी जवाब की तलाश में हैं: शफीक, मुकीम, अरमान, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद हारून को किसने मारा? नबी जान और राशिद? वे चमकीली, रंगीन चूड़ियां बनाकर जो पैसा कमाते हैं उस पर जीवन यापन करते हैं.

सात लोगों में से कोई भी सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारी नहीं था. वे तमाशबीन थे या छिपने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे और घर की ओर जा रहे थे. उनके परिवारों का कहना है कि वे पुलिस गोलीबारी में पकड़े गए. लेकिन अब पुलिस इसे स्वीकार नहीं करेगी.

20 दिसंबर 2019 को शफीक (42) अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था. शहर में बढ़ती अशांति के कारण, उनके कारखाने ने अपने शटर गिरा दिए थे. जब वह फिरोजाबाद के प्रमुख चौराहे नैनी चौराहा को पार कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई. वो लगभग छिपने में कामयाब हो गए थे. उनकी पत्नी रानी, जो अब 41 वर्ष की हैं, और उनकी बेटी छत पर उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थीं. उनका दावा है कि उन्होंने पुलिस को उनकी ओर फायरिंग करते देखा और एक गोली उन्हें लगी.

रानी ने दिप्रिंट को बताया. वह अपनी बात पर अटल रहती है, “पुलिस फिल्मों की तरह अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी. लोग गोलियों से बचने के लिए अपने घरों की ओर भागने लगे.”

उन्होंने दिसंबर 2019 में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में बैठकर अपने पति का इलाज कर रहे डॉक्टरों की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए उन्हीं घटनाओं को याद किया. और फिर, पुलिस, वकीलों, न्यायाधीशों और पत्रकारों के लिए इसे दोहराया.

उसी दिन, 30 वर्षीय किसान हारून, अपने गांव नगलामुल्ला, जो फिरोजाबाद के बाहरी इलाके में है, वापस जाने के लिए नैनी चौराहा पार कर गया. वह  एक अच्छा दिन था; उन्होंने पशु मेले में एक भैंस 36,000 रुपये में बेची थी.

और फिर वह गिर गये. सड़क पर लहूलुहान हालत में उन्होंने अपनी मां को फोन किया.

उनकी मां नईमा बेगम याद करती हैं, “उसने कहा कि वह पुलिस की गोली से घायल हो गया था. उन्होंने वह स्थान साझा किया जहां वह लेटे हुए थे. ”

जब उसके चाचा और चचेरे भाई एक घंटे बाद पहुंचे तो वह जीवित था, उसी स्थान पर खून बह रहा था. सबसे पहले उसने उन्हें 36,000 रुपये दिए. वे उसे जिला अस्पताल और फिर नई दिल्ली के एम्स ले गए जहां कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई.

20 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच, नैनी चौराहा और बमुश्किल 2 किमी दूर एक अन्य चौराहे, उर्वशी तिराहा पर सात लोगों पर गोलियां चलाई गईं. सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी में हुई 24 मौतों में से, फिरोजाबाद में सबसे अधिक सात मौतें दर्ज की गईं. कुछ की मौके पर ही मौत हो गई, कुछ की अस्पतालों में.


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FIR का रहस्य

तीन अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में छह एफआईआर दर्ज की गईं. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन लोगों पर गोली चलाई है. पीड़ित एक दूसरे को नहीं जानते थे. लेकिन छह में से चार एफआईआर एक चूक में समान थीं: उनमें गोली लगने की चोटों का कोई जिक्र नहीं था.

और सभी ने आरोपी को “अज्ञात भीड़” का नाम दिया.

खान ने आरोप लगाया, “न केवल कुछ एफआईआर में देरी हुई, बल्कि परिवारों को कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया.”

हारून की एफआईआर में कहा गया है कि वह नैनी चौराहे पर भगदड़ में घायल हो गया था. मुकीम की एफआईआर में, पुलिस का कहना है कि वह शाम 5:30 बजे घायल अवस्था में घर आया, बिना चोटों की प्रकृति या सीने पर गोली लगने के घाव का जिक्र किए बिना. शफीक की भी आधिकारिक तौर पर भगदड़ से जुड़ी चोटों से मौत हो गई. अबरार की मौत पर एफआईआर में कहा गया है कि वह घायल पाया गया था, लेकिन उसकी मौत के स्थान सहित अन्य विवरण गायब हैं. उनके परिवार के मुताबिक उनकी मौत नैनी चौराहे पर गोली लगने से हुई थी.

नबी जान की एफआईआर में कहा गया है कि उनकी मौत उर्वशी तिराहा पर गोली लगने से हुई, लेकिन इसके लिए दंगाइयों को दोषी ठहराया गया. केवल अरमान के मामले में ही पुलिस इस संभावना को स्वीकार करती है कि गोली पुलिस की ओर से आई हो सकती है. एफआईआर में लिखा है, ”हमें नहीं पता कि गोली दंगाइयों की तरफ से आई या पुलिस की तरफ से.”

Haroon's mother, Rashid's father and Abrar's father with their sons' pictures | Jyoti Yadav | ThePrint
हारून की मां, राशिद के पिता और अबरार के पिता अपने बेटों की तस्वीरों के साथ | ज्योति यादव | दिप्रिंट

गोलीबारी में मरने वाले सातवें व्यक्ति राशिद के मामले में पुलिस ने कभी एफआईआर दर्ज नहीं की. उसके पिता नूर मोहम्मद ने कहा,  “25 दिसंबर 2019 को, मैं एक आवेदन देने के लिए एसएसपी के पास गया, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. मैंने 25 दिसंबर को एक ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.” नूर मोहम्मद ने मामले का संज्ञान लेने के लिए 10 जनवरी 2023 को जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया. अदालत ने मार्च 2023 में उनके आवेदन को खारिज कर दिया. मोहम्मद और खान अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं.

सीएए-एनआरसी मामलों के नोडल अधिकारी कुमार रणविजय सिंह (एसपी ग्रामीण) ने पीड़ित परिवारों और वकील सगीर खान द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

“हम अभी भी जांच कर रहे हैं,” उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया थी कि कैसे कुछ प्राथमिकियों से मेडिकल रिकॉर्ड हटा दिए गए थे.

2019 में फिरोजाबाद के एसएसपी सचिन्द्र पटेल ने पुलिस की ओर से किसी भी फायरिंग से इनकार किया था. उन्होंने कहा, “पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने और पीड़ितों की मदद के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.”

सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के बारे में लगभग हर बात न्याय में देरी और अंतहीन इंतजार में फंसे परिवारों की कहानी पर आकर रुक जाती है.

पूरे भारत में सैकड़ों कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं, जमानत नहीं तो मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं – 2019 के विरोध प्रदर्शन के उन दिनों से बहुत दूर जब वरुण ग्रोवर का हम कागज़ नहीं दिखाएंगे पूरे भारत में एक विरोध गान बन गया था. जब बॉलीवुड अभिनेताओं और कार्यकर्ताओं को मुंबई में आम जमीन मिली और शाहीन बाग की महिलाओं ने नई दिल्ली में मोर्चा संभाला. लेकिन फरवरी 2020 तक, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा से पहले, दिल्ली में हिंसक सांप्रदायिक झड़पें हुईं.

और मार्च 2020 तक, आंदोलन एक झटके के साथ समाप्त हो गया जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी कोविड लॉकडाउन का आह्वान किया. विरोध प्रदर्शनों और पुलिस की प्रतिक्रिया के कारण परिवारों को मलबे और तबाही का सामना करना पड़ा.

साढ़े तीन साल हो गए हैं, और भारत सरकार ने अभी तक सीएए-एनआरसी के तहत नियम नहीं बनाए हैं.

क्षति की वसूली

पुलिस को छह एफआईआर में क्लोजर या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में 11 महीने लग गए. दोनों एफआईआर और अंतिम रिपोर्ट में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए रिश्तेदारों के खाते लगभग एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं.

नवंबर 2020 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में दायर अंतिम रिपोर्ट में से एक में लिखा, “हजारों मुसलमान सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए थे. विरोध हिंसक हो गया. उन्होंने खुलेआम पथराव और फायरिंग की. हम नहीं जानते कि किस दंगाई की गोली से कौन सा नागरिक मारा गया.”

अन्य मामलों में भी ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग किया गया. लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्टों के माध्यम से जो बताया वह धीमी, आधी-अधूरी जांच और मामलों को लेकर चौंका देने वाली थकान है.

एक अन्य क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है., “घटना को काफी समय बीत चुका है. लोगों के पास अपराधियों के चेहरों की धुंधली यादें हैं. निकट भविष्य में इनकी पहचान होने की कोई संभावना नहीं है. इस प्रकार, मामले की जांच करने का कोई मतलब नहीं है.” यहां तक कि सीजेएम कोर्ट ने भी पांच अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया. इसने वकील खान की दलीलों के आधार पर पुलिस को शफीक की मौत की फिर से जांच करने का भी आदेश दिया.

 A clip of a local newspaper which had published the photos and names of police officials present at the site of violent protests | Jyoti Yadav, ThePrint
एक स्थानीय समाचार पत्र की एक क्लिप जिसने हिंसक विरोध प्रदर्शन स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें और नाम प्रकाशित किए थे | ज्योति यादव, दिप्रिंट

विरोध याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने मनमाने ढंग से एफआईआर लिखी. यह भी आरोप लगाया गया कि रसूलपुर पुलिस स्टेशन के SHO वीडी पांडे के चिल्लाने के बाद पुलिस ने शफीक पर गोली चलाई, “गोली मारो सालों को.”

अगस्त 2020 में, जब जनता का ध्यान विरोध प्रदर्शनों और याचिकाओं से हटकर महामारी पर केंद्रित हो गया था, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 लागू किया. अधिनियम के तहत, राज्य सरकार ने मेरठ में तीन न्यायाधिकरण स्थापित किए. नुकसान के हिसाब लेने के लिए.

पुलिस ने वीडियो क्लिप, सीसीटीवी फुटेज और एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की. सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान 15,93,000 रुपये की संपत्ति के नुकसान के लिए उन तीस लोगों (सभी मुसलमानों) पर आरोप लगाया गया है. नुकसान की अपनी लंबी सूची में, यूपी पुलिस ने अन्य चीजों के अलावा, 50 डंडे, चार पंखे, दो कूलर, दो अलमारियाँ, दो टॉर्च, छह कुर्सियां, एक सोनी डिजिटल कैमरा और एक सैमसंग मोबाइल फोन शामिल किया.

(संपादन: नूतन)

(इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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