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Monday, 4 November, 2024
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जमीन, नागरिकता- बाड़मेर में पाक हिंदू सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, सता रहा है वापस जाने का डर

बाड़मेर स्थित पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ काम करने वाले वकालत समूहों का कहना है कि वे बहुत खराब परिस्थितियों में रहते हैं. प्रवासियों का कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें 'काफिर' और भारत में पाकिस्तानी कहकर अपमानित किया जाता है.

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बाडमेर: राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाडमेर में रहने वाले 57 वर्षीय दर्जी मंगूराम इन दिनों डरे हुए हैं. वह एक पाकिस्तानी हिंदू है जो वीजा एक्सटेंशन पर भारत में रह रहे हैं. लेकिन, अब उनका पासपोर्ट समाप्त होने वाला है, उन्हें लगता है कि भारत में उसका समय अंततः समाप्त हो सकता है.

वो कहते हैं, “हर 8 महीने के बाद हमें वीज़ा बढ़ाना पड़ता था, लेकिन मेरा पासपोर्ट समाप्त होने वाला है. हमें इसे रिन्यू करने के लिए पाकिस्तान जाना होगा. अब अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो लोग हमें गोली मार देंगे और अधिकारी हमें यहां रहने नहीं देंगे, तो हम कहां जाएं?”

मंगूराम उन कई पाकिस्तानी हिंदुओं में से एक हैं जो पड़ोसी देश में धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ भारत में शरण लेना चाहते हैं. वे शांति से बसने की उम्मीद के साथ भारत आए, लेकिन आरोप है कि प्रशासन किसी भी तरह की राहत देने में अपने पैर खींच रहा है.

उनकी मांगों में बसने के लिए ज़मीन के अलावा नागरिकता भी शामिल है.

वकालत समूह सीमांत लोक संगठन के हमीर सिंह सोढ़ा ने कहा कि राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदू बड़ी संख्या में हैं.

उन्होंने कहा, ”वे बहुत ख़राब हालात में रह रहे हैं, उनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए. आउटरीच बहुत महत्वपूर्ण है.”

3 जुलाई को, सोढ़ा ने पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों के लिए काम करने वाले कुछ अन्य लोगों के साथ, बाड़मेर के जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित को एक ज्ञापन सौंपा, जहां नागरिकता के साथ-साथ भूमि आवंटन का मुद्दा भी उठाया गया था.

उन्होंने कहा, “मैंने हर व्यक्ति को संगठन से जोड़ा और उनकी समस्याएं एकत्र कीं. उसके बाद, मैं डीएम के पास पहुंचा.”

सोढ़ा के अनुसार, “जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में…पाकिस्तान से आए 50,000 से अधिक विस्थापित हिंदू हैं.”

उन्होंने कहा,“लेकिन बाड़मेर में रहने वाले लोगों की हालत बहुत खराब है. न तो राजनेता और न ही पत्रकार यहां पहुंचते हैं आश्वासन दिया गया है लेकिन देखते हैं क्या होता है.”

बाड़मेर में रहने वाले प्रवासियों को पिछले महीने जमीन की मांग के लिए एक नई प्रेरणा मिली, जब जैसलमेर की जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी के तहत, सीमावर्ती जिले में स्थित पाकिस्तान के प्रवासियों को 40 बीघे जमीन आवंटित की गई.

यह निर्णय पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों द्वारा सरकारी भूमि पर बनाए गए कच्चे घरों को ध्वस्त करने की निगरानी के लिए डाबी की आलोचना के बाद आया.

पाक विस्थापित संघ, बाड़मेर के अध्यक्ष नरपत सिंह धारा ने कहा, ”अगर जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदुओं को जमीन देने की बात हो रही है, तो ऐसा बाड़मेर में भी किया जाना चाहिए.”

“हालांकि, हमारी अन्य मांगों में उन परिवारों को नागरिकता देना शामिल है [जिन्हें अभी तक नहीं मिली है].”

टिप्पणी के लिए पहुंचे डीएम ने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया और इस संवाददाता को सहायक प्रशासन अधिकारी को निर्देश दिया.

ज्ञापन के बारे में बाड़मेर के सहायक प्रशासन अधिकारी टील सिंह ने कहा कि वे “सरकार से सुझाव मांग रहे हैं कि क्या किया जा सकता है और उनकी कैसे मदद की जा सकती है. हम सरकार से मार्गदर्शन मांग रहे हैं. हम भी चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए.”

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में बाड़मेर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह पुरोहित के हवाले से कहा गया है कि जिला कलेक्टर ने पाकिस्तानी प्रवासियों की समस्याओं को लेकर एक समिति का गठन किया है. जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी और उठाई गई मांगों पर राहत प्रदान की जाएगी, ऐसा कथित तौर पर वादा किया गया है.

‘मैं कहाँ जाऊँगा?’

पाकिस्तान में अनुमानत: 22 लाख हिंदू हैं. 2014 में पाकिस्तान नेशनल असेंबली में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 5,000 हिंदू सीमा पार करते हैं.

दिप्रिंट से बात करते हुए, बाड़मेर में रहने वाले प्रवासियों ने हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन की रिपोर्टों का हवाला देते हुए, पाकिस्तान में रहने के दौरान उनके सामने आने वाले डर पर चर्चा की.

26 वर्षीय भेलूराम ने अपने घर, एक कमरे की टिन की छत वाली झोपड़ी के अंदर खड़े होकर कहा, ”मेरी एक बेटी है. अगर वह पाकिस्तान में रहती तो बड़ी होते ही उसे ले लिया जाता.” आप समाचारों में देखते हैं कि वे हमें वहां शांति से रहने नहीं देते.”

भेलूराम, जो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हैं, उन्होंने कहा कि वह केवल 9,000 रुपये लेकर भारत आया था और धारा ने उसे रहने के लिए जगह दिलाई. वह अब एक मजदूर के रूप में काम करते हैं, और शिकायत करते हैं कि वह भारतीय मजदूरों की तुलना में आधा कमाते हैं.

उन्होंने कहा, “अन्य मजदूरों को 800 रुपये मजदूरी मिलती है, इसलिए वे हमें 400 रुपये देते हैं.”

भेलूराम ने कहा कि जिन पाकिस्तानी हिंदुओं के पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उन्हें एक अनोखी मुसीबत का सामना करना पड़ता है. धार्मिक वीजा पर भारत आए भेलूराम ने कहा, “हमें यहां पाकिस्तानी कहा जाता है और पाकिस्तान में काफ़िर. हमने सोचा था कि भारत आकर हमें समर्थन मिलेगा, लेकिन यहां भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है.”

मंगुराम, जिन्होंने 2013 में भारत आने पर अपना परिवहन व्यवसाय छोड़ दिया था, ने कहा कि वह प्रति माह 7,000-8,000 रुपये कमाते हैं, उनके चार बेटे मजदूर के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि भारत में जीवन जितना कठिन है, वह पाकिस्तान लौटने की संभावना को लेकर डरे हुए हैं.

वो कहते हैं, “ऐसी स्थिति में मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने अपने तीन बेटों की शादी यहीं कर दी है और मेरी बेटी की भी यहीं शादी हो गई है, मैं उन सभी के साथ कहां जाऊंगी? भारत सरकार ही एकमात्र सहारा है. अगर यह हमारी देखभाल करेगा, तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा.”

दिसंबर 2021 में, केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि नागरिकता के लिए 70 प्रतिशत आवेदन पाकिस्तानियों से आए थे. इसमें कहा गया है कि उस महीने तक, पाकिस्तानी नागरिकों के 7,000 से अधिक आवेदन सरकार के पास लंबित थे.

पिछले साल इंडिया टुडे द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 2017 और 2022 के बीच 5,220 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई. कथित तौर पर इनमें से 87 प्रतिशत पाकिस्तानी शामिल थे.

राजस्थान में, 800 पाकिस्तानी हिंदुओं को कथित तौर पर 2021 में पाकिस्तान वापस जाना पड़ा क्योंकि उन्हें नागरिकता नहीं मिली.

धारा ने कहा, “दूतावास परिवारों को उनके पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पाकिस्तान भेजते हैं. जो परिवार अपने पूरे जीवन के लिए बचत करते हैं वे बड़ी मुश्किल से भारत आते हैं और अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए पाकिस्तान वापस जाने का जोखिम नहीं उठा सकते.”

सोढ़ा ने कहा कि प्रवासियों के लिए नागरिकता प्राप्त करना उनकी सबसे बड़ी मांगों में से एक थी.

वो कहते हैं, “जब हम वीज़ा या पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए पाकिस्तान दूतावास में जाते हैं, तो वे पासपोर्ट हमारे चेहरे पर फेंक देते हैं और कहते हैं, जब आप भारत में रहेंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ क्या करेंगे?”

पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से बहुत उम्मीदें हैं, यह एक विवादास्पद कानून है जो विशेष रूप से मुस्लिम-बहुल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता को आसान बनाने के लिए लाया गया है.

जबकि कानून 2020 में पारित किया गया था, अधिनियम के तहत नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है.

सोढ़ा ने कहा, ”यह (सीएए) हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी.” “इसके बाद, पाकिस्तान से बहुत अधिक हिंदू भारत आएंगे.”

2016 में भारतीय नागरिकता पाने वाले सोढ़ा ने कहा कि वे इस साल के राजस्थान विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले अपने अभियान को तेज करना चाहते हैं.

उन्होंने कहा, “अगर प्रशासन मदद नहीं करता है तो मैं इस मामले को राज्य और केंद्रीय नेताओं तक पहुंचाऊंगा. यह चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा.”

सोढ़ा ने कहा कि वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे. “हम देखेंगे कि क्या होने वाला है. अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं पैदल ही बाड़मेर से दिल्ली चला जाऊंगा. शायद तभी दिल्ली में बैठे नेताओं के कानों तक आवाज पहुंचेगी.”

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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